सहकारी बैंक का सीईओ निलंबित : चुनाव के दौरान पार्टी पक्ष में :

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दुर्ग । जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार जोशी को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग के जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 5 के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जोशी के खिलाफ पार्टी विशेष के पक्ष में कार्य करने की शिकायत की गई थी।

कलेक्टर द्वारा इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। जहां जोशी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अहिवारा दुर्ग को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देकर आवेदन में संकल्प लिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि, कांग्रेस पार्टी के उम्मीद्वार को विजयी बनाने हेतु निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 5 का उल्लंघन है।

निलंबन अवधि में सुरेन्द्र कुमार जोशी का मुख्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर किया गया है। उक्त अवधि में उन्हें निम्नानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पात्रता अनुसार दिया जाएगा। प्रबंध संचालक ने सुरेन्द्र कुमार जोशी को तत्काल अपना पदभार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंप कर 30 अप्रैल को भारमुक्त होने तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर में तत्काल अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं।


दुर्ग । जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार जोशी को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग के जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 5 के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जोशी के खिलाफ पार्टी विशेष के पक्ष में कार्य करने की शिकायत की गई थी।

कलेक्टर द्वारा इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। जहां जोशी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अहिवारा दुर्ग को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देकर आवेदन में संकल्प लिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि, कांग्रेस पार्टी के उम्मीद्वार को विजयी बनाने हेतु निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 5 का उल्लंघन है।

निलंबन अवधि में सुरेन्द्र कुमार जोशी का मुख्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर किया गया है। उक्त अवधि में उन्हें निम्नानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पात्रता अनुसार दिया जाएगा। प्रबंध संचालक ने सुरेन्द्र कुमार जोशी को तत्काल अपना पदभार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंप कर 30 अप्रैल को भारमुक्त होने तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर में तत्काल अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं।


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