तिहाड़ से आज तुरंत नहीं छूटेंगे केजरीवाल:

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. 

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले. उसने गुरुवार को जमानत मिलते समय भी इसका विरोध करते हुए अदालत से 40 घंटे का समय मांगा था, हालांकि उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. आज हाई कोर्ट में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.

उनकी इस मांग के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इसका मतलब साफ है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनको जांच में पूरा सहयोग करना होगा. नो तो वह जांच में कोई बाधा डालेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे. हालांकि ईडी उनको जमानत दिए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. दरअसल ईडी का कहना है कि उनके पास शराब नीति मामले में केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत हैं.


दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. 

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले. उसने गुरुवार को जमानत मिलते समय भी इसका विरोध करते हुए अदालत से 40 घंटे का समय मांगा था, हालांकि उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. आज हाई कोर्ट में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.

उनकी इस मांग के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इसका मतलब साफ है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनको जांच में पूरा सहयोग करना होगा. नो तो वह जांच में कोई बाधा डालेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे. हालांकि ईडी उनको जमानत दिए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. दरअसल ईडी का कहना है कि उनके पास शराब नीति मामले में केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत हैं.


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