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संविदा पदों की भर्ती प्रक्रिया कार्यों में आदेशों की अवहेलना पर दो कर्मचारी निलंबित:

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बेमेतरा । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संविदा पदों की भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित कार्यों की अवहेलना करने पर जिला पंचायत बेमेतरा के दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कर्मचारियों में मनीष जैन, सहायक ग्रेड-03, (मूल पदस्थापना जनपद पंचायत नवागढ़) जिला पंचायत बेमेतरा और योगेश्वर सार्वा,सहायक ग्रेड-2 को (मूल पदस्थापना जनपद पंचायत नवागढ़) जिला पंचायत बेमेतरा शामिल है।

इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्हें पदवार आवेदनों को अद्यतन करने, रजिस्टर संधारण करने और आवेदन को सुरक्षित रखने का कार्य सौंपा गया था, जिसे उन्होंने निष्पादित करने से इंकार कर दिया। साथ ही, उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन किया। इस गंभीर मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निलंबन के आदेश जारी किए गए।

दोनों कर्मचारियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के विरुद्ध पाया गया। उन्हें नियम 4(2) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत संसाधन केंद्र, बेमेतरा (डी.पी.आर.सी.) निर्धारित किया गया है। नियमानुसार, निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।


बेमेतरा । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संविदा पदों की भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित कार्यों की अवहेलना करने पर जिला पंचायत बेमेतरा के दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कर्मचारियों में मनीष जैन, सहायक ग्रेड-03, (मूल पदस्थापना जनपद पंचायत नवागढ़) जिला पंचायत बेमेतरा और योगेश्वर सार्वा,सहायक ग्रेड-2 को (मूल पदस्थापना जनपद पंचायत नवागढ़) जिला पंचायत बेमेतरा शामिल है।

इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्हें पदवार आवेदनों को अद्यतन करने, रजिस्टर संधारण करने और आवेदन को सुरक्षित रखने का कार्य सौंपा गया था, जिसे उन्होंने निष्पादित करने से इंकार कर दिया। साथ ही, उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन किया। इस गंभीर मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निलंबन के आदेश जारी किए गए।

दोनों कर्मचारियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के विरुद्ध पाया गया। उन्हें नियम 4(2) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत संसाधन केंद्र, बेमेतरा (डी.पी.आर.सी.) निर्धारित किया गया है। नियमानुसार, निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।


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