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सराफा कारोबारियों पर 24 लाख का जुर्माना, 9 क्विंटल चांदी जब्ती से जुड़ा है मामला...:

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रायपुर । राज्य जीएसटी (स्टेट जीएसटी) की टीम ने मौदहापारा थाना क्षेत्र में नौ क्विंटल 28 किलो चांदी के जेवर जब्ती मामले में कार्रवाई करते हुए एक दर्जन सराफा कारोबारियों से 24 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। राज्य जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, कारोबारियों ने टैक्स चोरी की नीयत से आधा माल पक्के कागजात में और आधा माल कच्चे में मंगवाया था।

इससे पहले, सराफा कारोबारियों ने आगरा से दिल्ली के रास्ते एयर कार्गो के माध्यम से चांदी के जेवर मंगाए थे। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मौदहापारा स्थित केके रोड के पास इसे जब्त कर जीएसटी विभाग को सौंप दिया था। अधिकारियों के अनुसार, यह चांदी इंडिगो एयरलाइंस के कार्गो के जरिए रायपुर लाई गई थी।

जीएसटी विभाग ने धारा 122 के तहत कार्रवाई करते हुए कारोबारियों पर जुर्माना लगाया। जांच के दौरान पाया गया कि आगरा के कई सराफा कारोबारियों से यह जेवर खरीदे गए थे, जिनमें से कुछ का बिल नहीं था। बिना बिल के चांदी के जेवरों पर जुर्माना लगाया गया और कारोबारियों द्वारा गुमराह करने की कोशिशों का भी खुलासा हुआ।

इस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति सन्नी से पूछताछ की जा रही है, जिससे यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि क्या यह चांदी किसी अन्य अवैध या आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी थी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी साझा करने में मदद करें ताकि ऐसे मामलों पर नियंत्रण पाया जा सके। यह कार्रवाई राज्य में जीएसटी चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के प्रयासों का हिस्सा है।


रायपुर । राज्य जीएसटी (स्टेट जीएसटी) की टीम ने मौदहापारा थाना क्षेत्र में नौ क्विंटल 28 किलो चांदी के जेवर जब्ती मामले में कार्रवाई करते हुए एक दर्जन सराफा कारोबारियों से 24 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। राज्य जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, कारोबारियों ने टैक्स चोरी की नीयत से आधा माल पक्के कागजात में और आधा माल कच्चे में मंगवाया था।

इससे पहले, सराफा कारोबारियों ने आगरा से दिल्ली के रास्ते एयर कार्गो के माध्यम से चांदी के जेवर मंगाए थे। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मौदहापारा स्थित केके रोड के पास इसे जब्त कर जीएसटी विभाग को सौंप दिया था। अधिकारियों के अनुसार, यह चांदी इंडिगो एयरलाइंस के कार्गो के जरिए रायपुर लाई गई थी।

जीएसटी विभाग ने धारा 122 के तहत कार्रवाई करते हुए कारोबारियों पर जुर्माना लगाया। जांच के दौरान पाया गया कि आगरा के कई सराफा कारोबारियों से यह जेवर खरीदे गए थे, जिनमें से कुछ का बिल नहीं था। बिना बिल के चांदी के जेवरों पर जुर्माना लगाया गया और कारोबारियों द्वारा गुमराह करने की कोशिशों का भी खुलासा हुआ।

इस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति सन्नी से पूछताछ की जा रही है, जिससे यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि क्या यह चांदी किसी अन्य अवैध या आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी थी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी साझा करने में मदद करें ताकि ऐसे मामलों पर नियंत्रण पाया जा सके। यह कार्रवाई राज्य में जीएसटी चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के प्रयासों का हिस्सा है।


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