रायपुर, कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के रामगढ़ सर्किलक के वनरक्षक श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल श्री रामप्रताप सिंह को शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासनीता के कारण सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर के मुख्य वन संरक्षक श्री माथेश्वरन व्ही. ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े, वनरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
मुख्य वन संरक्षक अम्बिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनरक्षक बीट प्रभारी गरनई श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल वन परिक्षेत्र रामगढ़ श्री रमन प्रताप सिंह के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरते जाने के कारण निलंबित किया गया है। वनपाल श्री सिंह और वनरक्षक श्री राजवाड़े का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन/कदाचरण पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये मुख्यालय बैकुन्ठपुर, वनमण्डल कोरिया निर्धारित किया गया है।
रायपुर, कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के रामगढ़ सर्किलक के वनरक्षक श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल श्री रामप्रताप सिंह को शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासनीता के कारण सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर के मुख्य वन संरक्षक श्री माथेश्वरन व्ही. ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े, वनरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
मुख्य वन संरक्षक अम्बिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनरक्षक बीट प्रभारी गरनई श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल वन परिक्षेत्र रामगढ़ श्री रमन प्रताप सिंह के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरते जाने के कारण निलंबित किया गया है। वनपाल श्री सिंह और वनरक्षक श्री राजवाड़े का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन/कदाचरण पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये मुख्यालय बैकुन्ठपुर, वनमण्डल कोरिया निर्धारित किया गया है।