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NEWS RAIPUR सख्त हुए यातायात नियम, बढ़ी जुर्माने की राशि:

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 रायपुर। छत्‍तीसगढ़ राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर
अंकुश लगाने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने
पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अनावश्यक और प्रतिबंधित क्षेत्र में
हार्न बजाना वाहन चालकों को एक हजार रुपये तो एंबुलेंस तथा फायर बिग्रेड को
रास्ता न देने पर पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी तरह
ओवरलोड वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।


शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक बिना बीमा गाड़ी चलाने पर
2,000 रुपये और नाबालिग को गाड़ी चलाते पकड़ा तो एक हजार रुपये का जुर्माना
देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने 500
रुपये और बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने तीन हजार रुपये जुर्माना देना
पड़ेगा।
ओवर स्पीड या
वाहनों के गति का मुकाबला करते पकड़े गये तो 5,000 रुपये के जुर्माने का
प्रविधान है। यातायात विभाग ने ई- चलान डिवाइस में बढ़े हुए जुर्माने की दर
को अपडेट करने के लिए एनआइसी को भेज दिया है। अपडेट होते ही इसे लागू कर
दिया जाएगा।

 


 रायपुर। छत्‍तीसगढ़ राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर
अंकुश लगाने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने
पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अनावश्यक और प्रतिबंधित क्षेत्र में
हार्न बजाना वाहन चालकों को एक हजार रुपये तो एंबुलेंस तथा फायर बिग्रेड को
रास्ता न देने पर पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी तरह
ओवरलोड वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।


शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक बिना बीमा गाड़ी चलाने पर
2,000 रुपये और नाबालिग को गाड़ी चलाते पकड़ा तो एक हजार रुपये का जुर्माना
देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने 500
रुपये और बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने तीन हजार रुपये जुर्माना देना
पड़ेगा।
ओवर स्पीड या
वाहनों के गति का मुकाबला करते पकड़े गये तो 5,000 रुपये के जुर्माने का
प्रविधान है। यातायात विभाग ने ई- चलान डिवाइस में बढ़े हुए जुर्माने की दर
को अपडेट करने के लिए एनआइसी को भेज दिया है। अपडेट होते ही इसे लागू कर
दिया जाएगा।

 


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