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सोनोग्राफी केंद्रों को मान्यता देने से पहले होगी वीडियोग्राफी:

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रायपुर। जिला प्रशासन ने अब सोनोग्राफी केंद्रों को मान्यता देने के नियमों
में बदलाव कर दिया है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सलाहकार समिति की बैठक
में सुझाव मिला था कि नया पंजीयन कराने से पहले निरीक्षण दल की टीम के साथ
प्रशासन की टीम सोनोग्राफी केंद्रों की वीडियोग्राफी करेगी। पीसीपीएनडीटी
एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक पिछले दिनों समिति की अध्यक्ष
एवं डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के कार्यालय में हुई थी।


बैठक में
पीसीपीएनडीटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों पर व्यापक विचार विमर्श करते हुए
कई महत्वपूर्ण निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा लिया गया। जिसमें एक्ट के
तहत नया पंजीयन एवं नवीनीकरण प्राप्त 10-10 आवेदनों को अनुमोदित किया गया।
इसी तरह तीन संस्थाओं को इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट और मोलिक्यूलर स्टडी
के लिए अनुमोदित किया गया। इस दौरान आठ सोनोग्राफी संस्थाओं के आवेदनों पर
विचार करने के बाद उन्हें निरस्त किया गया। एक सोनोग्राफी संस्था का
समय-सीमा पर नवीनीकरण नहीं कराने पर डिकमिशन करने के लिए अनुमोदन किया गया।
बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सोनोग्राफी संस्थाओं के दस्तावेज का
रख-रखाव को डिजिटल करने एवं नवीनीकरण एवं नया पंजीयन के लिए आए हुए आवेदन
को आनलाइन करने के संबंध में चर्चा हुई।
इसी तरह एक्ट के तहत निरीक्षण
के दौरान दस्तावजों की सूची जो प्रस्तुत करना आवश्यक होगी, इसकी चेक लिस्ट
सभी संस्थाओं को प्रदान करने एवं निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टीम को भी एक
कापी प्रदान किए जाने के साथ ही निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी किए जाने की
भी सहमति बनी।




रायपुर। जिला प्रशासन ने अब सोनोग्राफी केंद्रों को मान्यता देने के नियमों
में बदलाव कर दिया है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सलाहकार समिति की बैठक
में सुझाव मिला था कि नया पंजीयन कराने से पहले निरीक्षण दल की टीम के साथ
प्रशासन की टीम सोनोग्राफी केंद्रों की वीडियोग्राफी करेगी। पीसीपीएनडीटी
एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक पिछले दिनों समिति की अध्यक्ष
एवं डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के कार्यालय में हुई थी।


बैठक में
पीसीपीएनडीटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों पर व्यापक विचार विमर्श करते हुए
कई महत्वपूर्ण निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा लिया गया। जिसमें एक्ट के
तहत नया पंजीयन एवं नवीनीकरण प्राप्त 10-10 आवेदनों को अनुमोदित किया गया।
इसी तरह तीन संस्थाओं को इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट और मोलिक्यूलर स्टडी
के लिए अनुमोदित किया गया। इस दौरान आठ सोनोग्राफी संस्थाओं के आवेदनों पर
विचार करने के बाद उन्हें निरस्त किया गया। एक सोनोग्राफी संस्था का
समय-सीमा पर नवीनीकरण नहीं कराने पर डिकमिशन करने के लिए अनुमोदन किया गया।
बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सोनोग्राफी संस्थाओं के दस्तावेज का
रख-रखाव को डिजिटल करने एवं नवीनीकरण एवं नया पंजीयन के लिए आए हुए आवेदन
को आनलाइन करने के संबंध में चर्चा हुई।
इसी तरह एक्ट के तहत निरीक्षण
के दौरान दस्तावजों की सूची जो प्रस्तुत करना आवश्यक होगी, इसकी चेक लिस्ट
सभी संस्थाओं को प्रदान करने एवं निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टीम को भी एक
कापी प्रदान किए जाने के साथ ही निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी किए जाने की
भी सहमति बनी।



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