news bilaspur:: 60 सोनोग्राफी सेंटर को नोटिस:

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 बिलासपुर : जिले में
104 सोनोग्राफी सेंटर संचालित हो रहे हैं। जिन्हें हर पांच साल में नर्सिंग
होम एक्ट के तहत लाइसेंस नवीनीकरण कराने के साथ आनलाइन फीस जमा करनी है।
लेकिन 60 सेंटर इस काम में जरा भी रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इन सेंटरो
को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी नवीनीकरण व फीस जमा नहीं करने पर
लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलाजी सेंटर,
क्लीनिक, सोनोग्राफी सेंटर आदि अन्य चिकित्सा संस्थान को हर पांच साल में
लाइसेंस नवीनीकरण कराना होता है।


पिछले बार 2014 में नवीनीकरण कराया
गया था। इसके बाद 2019 में नवीनीकरण कराना था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह
से इन चिकित्सा संस्थान को छूट दे दिया गया था। वहीं अब महामारी के
नियंत्रण में आने के बाद फिर से लाइसेंस नवीनीकरण और फीस लेने को प्रक्रिया
स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। साथ ही एक बार नवीनीकरण व फीस पटाने के
लिए आनलाइन सुविधा दी गई है। जिन्हें हर हाल में वित्त वर्ष खत्म होने से
पहले 31 मार्च तक प्रकिया पूरी करनी है। लेकिन जिले के 60 सोनोग्राफी सेंटर
ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे में अब
स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए 31 मार्च तक का समय
देगी। इसके बाद जो सोनोग्राफी सेंटर प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा, उसका
लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।



 बिलासपुर : जिले में
104 सोनोग्राफी सेंटर संचालित हो रहे हैं। जिन्हें हर पांच साल में नर्सिंग
होम एक्ट के तहत लाइसेंस नवीनीकरण कराने के साथ आनलाइन फीस जमा करनी है।
लेकिन 60 सेंटर इस काम में जरा भी रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इन सेंटरो
को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी नवीनीकरण व फीस जमा नहीं करने पर
लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलाजी सेंटर,
क्लीनिक, सोनोग्राफी सेंटर आदि अन्य चिकित्सा संस्थान को हर पांच साल में
लाइसेंस नवीनीकरण कराना होता है।


पिछले बार 2014 में नवीनीकरण कराया
गया था। इसके बाद 2019 में नवीनीकरण कराना था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह
से इन चिकित्सा संस्थान को छूट दे दिया गया था। वहीं अब महामारी के
नियंत्रण में आने के बाद फिर से लाइसेंस नवीनीकरण और फीस लेने को प्रक्रिया
स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। साथ ही एक बार नवीनीकरण व फीस पटाने के
लिए आनलाइन सुविधा दी गई है। जिन्हें हर हाल में वित्त वर्ष खत्म होने से
पहले 31 मार्च तक प्रकिया पूरी करनी है। लेकिन जिले के 60 सोनोग्राफी सेंटर
ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे में अब
स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए 31 मार्च तक का समय
देगी। इसके बाद जो सोनोग्राफी सेंटर प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा, उसका
लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।



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