रायपुर । भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने की गहनों
में शुद्धता की जांच के लिए अलर्ट जारी किया है। राजधानी स्थित बीआईएस के
क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति हॉलमार्किंग
सेंटर में चार या उससे कम नग आभूषणों की जांच करवाते हैं तो जांच शुल्क 200
रुपये हैं और पांच या इससे अधिक नग आभूषणों के लिए प्रत्येक नग का जांच
शुल्क 45 रुपये हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आपसे बीआईएस के मानकों
के अनुरूप गहनों की शुद्धता जांच के लिए अधिक राशि की वसूली नहीं कर सकता।
से मान्यता प्राप्त एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची बीआईएस के
वेबसाइट में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सोने की शुद्धता जांच करने के लिए
बीआईएस केयर एप से भी मदद ली जा सकती है। ग्राहक बाजार में इस अफवाह पर
ध्यान ना दें कि हॉलमार्किंग गहनों की जांच के लिए इससे अधिक राशि ली
जाएगी।
के क्षेत्रीय निदेशक वी. गोपीनाथ ने बताया कि बीआईएस ने ग्राहकों की
जागरूकता के लिए यह अभियान जारी किया है। इसके तहत यह बताया जा रहा है कि
गहनों की शुद्धता के लिए राशि तय है। इससे अधिक कही भी राशि की मांग नही की
जा सकती।
लागू किया गया है। 40 लाख से नीचे टर्नओवर वाले कारोबारियों को लाइसेंस
लेने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इससे अधिक टर्नओवर होने पर सभी
कारोबारियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अधिकारियों के
मुताबिक बाजार में अब बीआईएस वाले गहनों की डिमांड बढ़ी है, वही अब लोग
शुद्धता को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं। राजधानी के ज्यादातर बड़े शोरूम
संचालकों ने बीआईएस लाइसेंस ले लिया है।
रायपुर । भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने की गहनों
में शुद्धता की जांच के लिए अलर्ट जारी किया है। राजधानी स्थित बीआईएस के
क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति हॉलमार्किंग
सेंटर में चार या उससे कम नग आभूषणों की जांच करवाते हैं तो जांच शुल्क 200
रुपये हैं और पांच या इससे अधिक नग आभूषणों के लिए प्रत्येक नग का जांच
शुल्क 45 रुपये हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आपसे बीआईएस के मानकों
के अनुरूप गहनों की शुद्धता जांच के लिए अधिक राशि की वसूली नहीं कर सकता।
से मान्यता प्राप्त एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची बीआईएस के
वेबसाइट में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सोने की शुद्धता जांच करने के लिए
बीआईएस केयर एप से भी मदद ली जा सकती है। ग्राहक बाजार में इस अफवाह पर
ध्यान ना दें कि हॉलमार्किंग गहनों की जांच के लिए इससे अधिक राशि ली
जाएगी।
के क्षेत्रीय निदेशक वी. गोपीनाथ ने बताया कि बीआईएस ने ग्राहकों की
जागरूकता के लिए यह अभियान जारी किया है। इसके तहत यह बताया जा रहा है कि
गहनों की शुद्धता के लिए राशि तय है। इससे अधिक कही भी राशि की मांग नही की
जा सकती।
लागू किया गया है। 40 लाख से नीचे टर्नओवर वाले कारोबारियों को लाइसेंस
लेने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इससे अधिक टर्नओवर होने पर सभी
कारोबारियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अधिकारियों के
मुताबिक बाजार में अब बीआईएस वाले गहनों की डिमांड बढ़ी है, वही अब लोग
शुद्धता को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं। राजधानी के ज्यादातर बड़े शोरूम
संचालकों ने बीआईएस लाइसेंस ले लिया है।