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News Delhi :: Do you know about Bharat Series Number Plates ?:

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भारत सीरीज नंबर प्लेट्स को पिछले साल अगस्त में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पेश की गई थी। बीएच नंबर सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। बीएच नंबर सीरीज को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को ट्रांस्फर करने के बोझ को कम करने के विचार के साथ लाया गया था।


उदाहरण के लिए, यदि दिल्ली में DL नंबर प्लेट वाली कार रजिस्टर्ड है, तो वह किसी अन्य राज्य में केवल 12 महीने तक चल सकती है। यदि मालिक नए राज्य में जाने का फैसला करता है, तो उसे उस राज्य में व्हीकल को रजिस्टर करवाना होगा। यह सब मोटर वाहन अधिनियम, 1988, धारा 47 के अंतर्गत आता है।इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों के नंबर प्लेट पर DL, HR, UP, MP लिखा हुआ रहता है। इन नंबर का मतलब राज्य के रजिस्ट्रेशन के अनुसार होता है। अब गाड़ियों की प्लेट पर भारत सीरीज के तहत BH लिखा मिलेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह सीरीज स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं है। भारत सीरीज की नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होंगी जिसमें सफेद बैकग्राउंड रहेगा और उसके उपर काले रंग का नंबर अंकित होगा. प्लेट पर नंबर की शुरुआत BH से होगी और इसके बाद जिस साल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अंतिम दो अंक होंगे।
बीएच सीरीज के नंबर के वाहन ‘वन नेशन वन नंबर’ के तहत भारत में कहीं भी चलाया जा सकता है। यूपी में पहला नंबर ‘21 बीएच 0905 ए’ जारी किया गया था। जिसमें 21 यानी 2021 वर्ष, बीएच यानी भारत वर्ष सीरीज, 0905 यानी गाड़ी का नंबर, ए यानी A से Z अल्फाबेट सीरीज होता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह सुविधा रक्षा कर्मियों और केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों  के लिए उपलब्ध होगी। पब्लिक व्हीकल और निजी क्षेत्र के वाहन कंपनी के लिए भी इस सुविधा को प्रस्तावित किया गया है।  राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा, निजी संस्थानों से जुड़े ऐसे कर्मचारी जिनके दफ्तर 4 से ज्यादा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में हैं इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह वाहन चालक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह भारत सीरीज नंबर प्लेट लेना चाहते हैं या नहीं।


भारत सीरीज नंबर प्लेट्स को पिछले साल अगस्त में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पेश की गई थी। बीएच नंबर सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। बीएच नंबर सीरीज को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को ट्रांस्फर करने के बोझ को कम करने के विचार के साथ लाया गया था।


उदाहरण के लिए, यदि दिल्ली में DL नंबर प्लेट वाली कार रजिस्टर्ड है, तो वह किसी अन्य राज्य में केवल 12 महीने तक चल सकती है। यदि मालिक नए राज्य में जाने का फैसला करता है, तो उसे उस राज्य में व्हीकल को रजिस्टर करवाना होगा। यह सब मोटर वाहन अधिनियम, 1988, धारा 47 के अंतर्गत आता है।इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों के नंबर प्लेट पर DL, HR, UP, MP लिखा हुआ रहता है। इन नंबर का मतलब राज्य के रजिस्ट्रेशन के अनुसार होता है। अब गाड़ियों की प्लेट पर भारत सीरीज के तहत BH लिखा मिलेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह सीरीज स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं है। भारत सीरीज की नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होंगी जिसमें सफेद बैकग्राउंड रहेगा और उसके उपर काले रंग का नंबर अंकित होगा. प्लेट पर नंबर की शुरुआत BH से होगी और इसके बाद जिस साल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अंतिम दो अंक होंगे।
बीएच सीरीज के नंबर के वाहन ‘वन नेशन वन नंबर’ के तहत भारत में कहीं भी चलाया जा सकता है। यूपी में पहला नंबर ‘21 बीएच 0905 ए’ जारी किया गया था। जिसमें 21 यानी 2021 वर्ष, बीएच यानी भारत वर्ष सीरीज, 0905 यानी गाड़ी का नंबर, ए यानी A से Z अल्फाबेट सीरीज होता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह सुविधा रक्षा कर्मियों और केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों  के लिए उपलब्ध होगी। पब्लिक व्हीकल और निजी क्षेत्र के वाहन कंपनी के लिए भी इस सुविधा को प्रस्तावित किया गया है।  राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा, निजी संस्थानों से जुड़े ऐसे कर्मचारी जिनके दफ्तर 4 से ज्यादा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में हैं इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह वाहन चालक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह भारत सीरीज नंबर प्लेट लेना चाहते हैं या नहीं।


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