00 हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका वापस ली
रायपुर। मनी
लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर
जेल भेज दिया गया है। दरअसल बाबूलाल अग्रवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश
की अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। इसके बाद उन्हें रायपुर जेल भेज दिया
गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले
में नवंबर में गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की
एकलपीठ में हुई।
इससे पहले बर्खास्त बाबूलाल ने विशेष ईडी कोर्ट रायपुर
में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, लेकिन खारिज कर दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट
में याचिका लगाई गई। यहां अवकाश अदालत (वेकेशन कोर्ट) की एकलपीठ में बुधवार
को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने याचिका को दूसरी बार फिर प्रस्तुत
करने की अनुमति मांगी, उसे वापस ले लिया। पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब
संपत्ति अर्जित करने का आरोप बाबूलाल अग्रवाल पर लगा है । वहीं ईडी की ओर
से अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा, बाबूलाल अग्रवाल के ऊपर
पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने और ग्रामीणों के खाते में
बिना उनकी जानकारी के पैसे डालने का आरोप है। शिकायत के बाद ईडी ने केस
दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे जब नहीं पहुंचे तो गिरफ्तार
कर जेल भेज दिया।
00 हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका वापस ली
रायपुर। मनी
लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर
जेल भेज दिया गया है। दरअसल बाबूलाल अग्रवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश
की अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। इसके बाद उन्हें रायपुर जेल भेज दिया
गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले
में नवंबर में गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की
एकलपीठ में हुई।
इससे पहले बर्खास्त बाबूलाल ने विशेष ईडी कोर्ट रायपुर
में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, लेकिन खारिज कर दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट
में याचिका लगाई गई। यहां अवकाश अदालत (वेकेशन कोर्ट) की एकलपीठ में बुधवार
को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने याचिका को दूसरी बार फिर प्रस्तुत
करने की अनुमति मांगी, उसे वापस ले लिया। पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब
संपत्ति अर्जित करने का आरोप बाबूलाल अग्रवाल पर लगा है । वहीं ईडी की ओर
से अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा, बाबूलाल अग्रवाल के ऊपर
पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने और ग्रामीणों के खाते में
बिना उनकी जानकारी के पैसे डालने का आरोप है। शिकायत के बाद ईडी ने केस
दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे जब नहीं पहुंचे तो गिरफ्तार
कर जेल भेज दिया।


Journalist खबरीलाल











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