स्वयं को पुलिस अधिकारी होना बताकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रूपये की ठगी करने वाला आरोपी निलंबित आरक्षक संजीव मिश्रा गिरफ्तार। थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत रूबी ब्यूटी पार्लर के संचालक प्रार्थिया को बनाया था अपना शिकार ।
आरोपी स्वयं को पुलिस विभाग में बड़ा अधिकारी बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर दिया था ठगी की घटना को अंजाम। आरोपी प्रार्थिया से उसके परिचितों का नौकरी लगवाने के नाम पर किया है 16,00,000/- रूपये की ठगी। आरोपी पुलिस विभाग में है आरक्षक के पद पर, जो वर्तमान में है निलंबित।
आरोपी की मूल पदस्थापना इकाई है जिला दुर्ग।आरोपी के विरूद्ध जिला रायपुर, नारायणपुर, बीजापुर एवं सुकमा में भी दर्ज है पुलिस द्रोह उद्दीपन तथा अपराधिक षडयंत्र के प्रकरण, जिसमें आरोपी रह चुका है जेल निरूद्ध।आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 216/2023 धारा 420 भादवि. के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
आरोपी निलंबित आर. संजीव मिश्रा के विरूद्ध जिला रायपुर के थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 34/2022 धारा 109, 505(1), 120(बी) भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03, जिला नारायणपुर के थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 07/2022 धारा 120(बी), 505(1)(बी) भादवि., जिला बीजापुर के थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 05/2022 धारा 120(बी), 505, 34, 124ए भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03, 04 तथा जिला सुकमा के थाना सुकमा के अपराध क्रमांक 03/2022 धारा 505(1)(बी) भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03 दर्ज है जिसमें आरोपी पूर्व में भी जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी- संजीव मिश्रा पिता रामलाल मिश्रा निवासी देवपुरी थाना टिकरापारा रायपुर छ.ग.।
स्वयं को पुलिस अधिकारी होना बताकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रूपये की ठगी करने वाला आरोपी निलंबित आरक्षक संजीव मिश्रा गिरफ्तार। थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत रूबी ब्यूटी पार्लर के संचालक प्रार्थिया को बनाया था अपना शिकार ।
आरोपी स्वयं को पुलिस विभाग में बड़ा अधिकारी बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर दिया था ठगी की घटना को अंजाम। आरोपी प्रार्थिया से उसके परिचितों का नौकरी लगवाने के नाम पर किया है 16,00,000/- रूपये की ठगी। आरोपी पुलिस विभाग में है आरक्षक के पद पर, जो वर्तमान में है निलंबित।
आरोपी की मूल पदस्थापना इकाई है जिला दुर्ग।आरोपी के विरूद्ध जिला रायपुर, नारायणपुर, बीजापुर एवं सुकमा में भी दर्ज है पुलिस द्रोह उद्दीपन तथा अपराधिक षडयंत्र के प्रकरण, जिसमें आरोपी रह चुका है जेल निरूद्ध।आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 216/2023 धारा 420 भादवि. के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
आरोपी निलंबित आर. संजीव मिश्रा के विरूद्ध जिला रायपुर के थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 34/2022 धारा 109, 505(1), 120(बी) भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03, जिला नारायणपुर के थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 07/2022 धारा 120(बी), 505(1)(बी) भादवि., जिला बीजापुर के थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 05/2022 धारा 120(बी), 505, 34, 124ए भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03, 04 तथा जिला सुकमा के थाना सुकमा के अपराध क्रमांक 03/2022 धारा 505(1)(बी) भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03 दर्ज है जिसमें आरोपी पूर्व में भी जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी- संजीव मिश्रा पिता रामलाल मिश्रा निवासी देवपुरी थाना टिकरापारा रायपुर छ.ग.।