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Raipur :: मकान मालिकों को किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी, नहीं तो दर्ज होगी FIR:

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कोरबा। बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने नया आदेश जारी किया है। मकान मालिकों को अब किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। कोरबा सीएसपी भूषण एक्का के मुताबिक, औद्योगिक नगरी होने के कारण बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या अधिक है। मकान मालिकों को किरायेदारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और स्थाई पता थाना में जमा करना होगा। इसके लिए एक विशेष प्रारूप तैयार किया गया है। पुलिस किसी भी समय, दिन या रात में, थाना क्षेत्र में पूछताछ कर सकती है।

जांच में अगर किरायेदारों की जानकारी नहीं मिली तो मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम होटल, लॉज और रैन बसेरा संचालकों पर भी लागू होगा। उन्हें भी अपने यहां ठहरने वाले लोगों की जानकारी देनी होगी। लापरवाही बरतने पर उन पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। इससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और किसी घटना की जांच में भी सहायता मिलेगी।


कोरबा। बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने नया आदेश जारी किया है। मकान मालिकों को अब किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। कोरबा सीएसपी भूषण एक्का के मुताबिक, औद्योगिक नगरी होने के कारण बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या अधिक है। मकान मालिकों को किरायेदारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और स्थाई पता थाना में जमा करना होगा। इसके लिए एक विशेष प्रारूप तैयार किया गया है। पुलिस किसी भी समय, दिन या रात में, थाना क्षेत्र में पूछताछ कर सकती है।

जांच में अगर किरायेदारों की जानकारी नहीं मिली तो मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम होटल, लॉज और रैन बसेरा संचालकों पर भी लागू होगा। उन्हें भी अपने यहां ठहरने वाले लोगों की जानकारी देनी होगी। लापरवाही बरतने पर उन पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। इससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और किसी घटना की जांच में भी सहायता मिलेगी।


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