● गवाहों से पूछताछ एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
● आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गुप्तीनुमा चाकू दिखाकर, जान से मारने की धमकी देते हुए किया गया था मारपीट
प्रार्थी पवन यादव निवासी रामसागर वार्ड भाटापारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 04.02.2025 की रात्रि 08.30 बजे वह अपने साथियों के साथ मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा तमन्ना चौक के पास खड़ा था, कि इसी बीच आरोपी सुनील यादव एवं विष्णु यादव अपने अन्य साथियों के साथ वहां आया और यहां पर खड़ा होकर क्यों चर्चा कर रहे हो, कहते हुए गाली गुप्ता करने लगा, जिसे मना करने पर आरोपियों द्वारा अपने पास रखे गुप्ती नुमा चाकू को दिखाकर प्रार्थी एवं उसकी साथियों को डराने लगा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का आदि से मारपीट किया गया है।
कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 72/2025 धारा 296,351(2),115(2),3(5) बीएनएस एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पूर्व में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, कि मामले में गवाहों से पूछताछ एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील यादव एवं विष्णु यादव को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी पक्ष के साथ गुप्तीनुमा चाकू दिखाते हुए, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में दोनों आरोपियों को आज दिन अंक 18.03.2025 को विधिवथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
आरोपियों के नाम
1. सुनील यादव उर्फ चेन्दरी उम्र 20 वर्ष निवासी मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर
2. विष्णु यादव उम्र 46 वर्ष निवासी मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर
● गवाहों से पूछताछ एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
● आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गुप्तीनुमा चाकू दिखाकर, जान से मारने की धमकी देते हुए किया गया था मारपीट
प्रार्थी पवन यादव निवासी रामसागर वार्ड भाटापारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 04.02.2025 की रात्रि 08.30 बजे वह अपने साथियों के साथ मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा तमन्ना चौक के पास खड़ा था, कि इसी बीच आरोपी सुनील यादव एवं विष्णु यादव अपने अन्य साथियों के साथ वहां आया और यहां पर खड़ा होकर क्यों चर्चा कर रहे हो, कहते हुए गाली गुप्ता करने लगा, जिसे मना करने पर आरोपियों द्वारा अपने पास रखे गुप्ती नुमा चाकू को दिखाकर प्रार्थी एवं उसकी साथियों को डराने लगा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का आदि से मारपीट किया गया है।
कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 72/2025 धारा 296,351(2),115(2),3(5) बीएनएस एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पूर्व में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, कि मामले में गवाहों से पूछताछ एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील यादव एवं विष्णु यादव को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी पक्ष के साथ गुप्तीनुमा चाकू दिखाते हुए, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में दोनों आरोपियों को आज दिन अंक 18.03.2025 को विधिवथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
आरोपियों के नाम
1. सुनील यादव उर्फ चेन्दरी उम्र 20 वर्ष निवासी मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर
2. विष्णु यादव उम्र 46 वर्ष निवासी मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर