उत्कृष्ठ विवेचना के परिणाम स्वरूप हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट के अपराधों में हुई सजा। माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास, सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से आरोपियों को किया गया दंडित।
दिनांक 18.12.2025 के रात्रि 10:00 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों के आरोप सिद्ध पाये जाने पर दिए गए सजा पर उत्कृष्ठ विवेचना के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला- दुर्ग (छ.ग.) आईपीएस विजय अग्रवाल के द्वारा विवेचक निरीक्षक जनक राम कुरें, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ, निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, निरीक्षक राजेश साहू, निरीक्षक पी.डी. चंद्रा, निरीक्षक लक्ष्मण कुमेटी, उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु, उप निरीक्षक डी. एल. साहू, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, उप निरीक्षक देवादास भारती, उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, उप निरीक्षक हरप्रसाद पाण्डेय, सउनि. मनोज यादव, सउनि. खुशबू वर्मा, सउनि. हेमलता वर्मा, सउनि तुलसी बिंझेकर, सउनि बी. आर. साहू को प्रशस्ति पत्र एवं नगद ईनाम से सम्मानित किया गया तथा सभी विवेचकों को भविष्य में भी इसी प्रकार से प्रकरण की गंभीरतपूर्वक विवेचना करने एवं नवीन कानून के प्रावधान अनुसार ई-साक्ष्य तैयार कर प्रकरण के सभी पहलुओं पर विवेचना कर समग्र साक्ष्य संकलित कर निर्धारित समयावधि 60/90 दिवस के भीतर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उत्कृष्ठ विवेचना के परिणाम स्वरूप हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट के अपराधों में हुई सजा। माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास, सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से आरोपियों को किया गया दंडित।
दिनांक 18.12.2025 के रात्रि 10:00 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों के आरोप सिद्ध पाये जाने पर दिए गए सजा पर उत्कृष्ठ विवेचना के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला- दुर्ग (छ.ग.) आईपीएस विजय अग्रवाल के द्वारा विवेचक निरीक्षक जनक राम कुरें, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ, निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, निरीक्षक राजेश साहू, निरीक्षक पी.डी. चंद्रा, निरीक्षक लक्ष्मण कुमेटी, उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु, उप निरीक्षक डी. एल. साहू, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, उप निरीक्षक देवादास भारती, उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, उप निरीक्षक हरप्रसाद पाण्डेय, सउनि. मनोज यादव, सउनि. खुशबू वर्मा, सउनि. हेमलता वर्मा, सउनि तुलसी बिंझेकर, सउनि बी. आर. साहू को प्रशस्ति पत्र एवं नगद ईनाम से सम्मानित किया गया तथा सभी विवेचकों को भविष्य में भी इसी प्रकार से प्रकरण की गंभीरतपूर्वक विवेचना करने एवं नवीन कानून के प्रावधान अनुसार ई-साक्ष्य तैयार कर प्रकरण के सभी पहलुओं पर विवेचना कर समग्र साक्ष्य संकलित कर निर्धारित समयावधि 60/90 दिवस के भीतर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।



Journalist खबरीलाल














