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Durg Police (खबरीलाल न्यूज़) :: हाईवे रोड की रेलिंग तोड़ने वाला ट्रक ड्राईवर गिरफ्तार:

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थाना पुलगांव(अंजोरा) जिला दुर्ग - रसमड़ा हाईवे रोड की रेलिंग तोड़ने वाला ट्रक ड्राईवर गिरफ्तार। लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर शासकीस संपत्ति को किया नुकसान, भेजा गया जेल। घटना में प्रयुक्त ट्रक भी जप्त। लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही।

दिनांक 13.01.2026 को प्रार्थी दुर्गेश राजपूत  उम्र 26 वर्ष निवासी नेहरू नगर भिलाई थाना पुलगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की वो हाईवे में इंजीनियरिंग का काम करता है। दिनांक 12.01.2026 की रात्रि करीबन 10/30 बजे बाफना टोल प्लाजा से राजनांदगांव जा रही वाहन ट्रक ट्रेलर कमांक एमएच 40 सीएम 9454 का चालक वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर खपरी नाला मे लगी रेलिंग को यह जानते हुए कि वो सार्वजनिक संपत्ति है को तोड़ दिया है जिससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गया* है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुलगांव (चौकी अंजोरा) में अपराध क्रमांक 44/2026 धारा  281 बीएनएस, लोक सम्पत्ति का नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 03 एवं 184 मो.व्ही.ए. उक्त वाहन के चालक के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

मामले में आरोपी वाहन चालक की पतासाजी कर आरोपी जसदीप सिंह  उम्र 30 वर्ष जिला होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है ।

गिरफ्तार आरोपी - जसदीप सिंह  उम्र 30 वर्ष जिला होशियारपुर पंजाब


थाना पुलगांव(अंजोरा) जिला दुर्ग - रसमड़ा हाईवे रोड की रेलिंग तोड़ने वाला ट्रक ड्राईवर गिरफ्तार। लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर शासकीस संपत्ति को किया नुकसान, भेजा गया जेल। घटना में प्रयुक्त ट्रक भी जप्त। लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही।

दिनांक 13.01.2026 को प्रार्थी दुर्गेश राजपूत  उम्र 26 वर्ष निवासी नेहरू नगर भिलाई थाना पुलगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की वो हाईवे में इंजीनियरिंग का काम करता है। दिनांक 12.01.2026 की रात्रि करीबन 10/30 बजे बाफना टोल प्लाजा से राजनांदगांव जा रही वाहन ट्रक ट्रेलर कमांक एमएच 40 सीएम 9454 का चालक वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर खपरी नाला मे लगी रेलिंग को यह जानते हुए कि वो सार्वजनिक संपत्ति है को तोड़ दिया है जिससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गया* है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुलगांव (चौकी अंजोरा) में अपराध क्रमांक 44/2026 धारा  281 बीएनएस, लोक सम्पत्ति का नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 03 एवं 184 मो.व्ही.ए. उक्त वाहन के चालक के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

मामले में आरोपी वाहन चालक की पतासाजी कर आरोपी जसदीप सिंह  उम्र 30 वर्ष जिला होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है ।

गिरफ्तार आरोपी - जसदीप सिंह  उम्र 30 वर्ष जिला होशियारपुर पंजाब


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