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Crime (खबरीलाल न्यूज़) :: रायपुर में गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, ढोलू गिरफ्तार:

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रायपुर। कमिश्नरेट लागू होने के बाद नशे के खिलाफ लगातार सख्त होती कार्रवाई के तहत रायपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना उरला पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 08 फरवरी 2026 को थाना उरला पुलिस टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव स्थित शहीद नगर मैदान के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसके पास गांजा रखा हुआ है और वह कहीं जाने की फिराक में है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) आकाश मरकाम एवं सहायक पुलिस आयुक्त उरला पूर्णिमा लामा द्वारा सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ पकड़ने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना उरला पुलिस की एक टीम गठित कर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर शहीद नगर मैदान के पास खड़े युवक को चिन्हांकित कर घेराबंदी करते हुए पकड़ा। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम सत्यम राजपूत उर्फ ढोलू, पिता राजेश राजपूत, उम्र 24 वर्ष, निवासी दुर्गा नगर बीरगांव, थाना उरला, रायपुर बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखे बोरी/बैग की जांच की गई, जिसमें गांजा बरामद हुआ। तौल करने पर गांजा का वजन 2 किलो 50 ग्राम पाया गया। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से बिक्री से संबंधित रकम भी जब्त की गई।

 जब्त किए गए मादक पदार्थ और नकदी की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 5 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस द्वारा आरोपी से गांजा रखने और बेचने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए थाना उरला में अपराध क्रमांक 37/2026 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में नशा, गांजा, स्मैक,

 प्रतिबंधित टेबलेट एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास नशे से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर समाज को नशामुक्त बनाया जा सके।


रायपुर। कमिश्नरेट लागू होने के बाद नशे के खिलाफ लगातार सख्त होती कार्रवाई के तहत रायपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना उरला पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 08 फरवरी 2026 को थाना उरला पुलिस टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव स्थित शहीद नगर मैदान के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसके पास गांजा रखा हुआ है और वह कहीं जाने की फिराक में है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) आकाश मरकाम एवं सहायक पुलिस आयुक्त उरला पूर्णिमा लामा द्वारा सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ पकड़ने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना उरला पुलिस की एक टीम गठित कर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर शहीद नगर मैदान के पास खड़े युवक को चिन्हांकित कर घेराबंदी करते हुए पकड़ा। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम सत्यम राजपूत उर्फ ढोलू, पिता राजेश राजपूत, उम्र 24 वर्ष, निवासी दुर्गा नगर बीरगांव, थाना उरला, रायपुर बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखे बोरी/बैग की जांच की गई, जिसमें गांजा बरामद हुआ। तौल करने पर गांजा का वजन 2 किलो 50 ग्राम पाया गया। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से बिक्री से संबंधित रकम भी जब्त की गई।

 जब्त किए गए मादक पदार्थ और नकदी की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 5 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस द्वारा आरोपी से गांजा रखने और बेचने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए थाना उरला में अपराध क्रमांक 37/2026 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में नशा, गांजा, स्मैक,

 प्रतिबंधित टेबलेट एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास नशे से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर समाज को नशामुक्त बनाया जा सके।


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