बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं उनकी जमानत याचिका की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई थी. लेकिन लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया. जबकि एक्टर ने शाहजहांपुर जाकर अपनी भतीजी की 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की थी. इसके बाद अब सुनवाई की अगली तारीख आज यानी सोमवार 16 फरवरी को है, जिसके चलते फैंस की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं कि राजपाल यादव को जमानत मिलेगी या नहीं. उनके मामले की सुनवाई 3 बजे से हो सकती है. वहीं सोनू सूद ने उनके लिए सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट लिखी है. वहीं उनके केस में लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, जिसे हम आपको देने वाले हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायालय ने राहत पर विचार करते हुए पाया कि अभियुक्त के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं. न्यायालय ने इस शर्त पर सजा निलंबित करने का आदेश दिया कि यादव 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करें. वह 18 मार्च तक हिरासत से बाहर रहेंगे, जब न्यायालय इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं उनकी जमानत याचिका की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई थी. लेकिन लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया. जबकि एक्टर ने शाहजहांपुर जाकर अपनी भतीजी की 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की थी. इसके बाद अब सुनवाई की अगली तारीख आज यानी सोमवार 16 फरवरी को है, जिसके चलते फैंस की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं कि राजपाल यादव को जमानत मिलेगी या नहीं. उनके मामले की सुनवाई 3 बजे से हो सकती है. वहीं सोनू सूद ने उनके लिए सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट लिखी है. वहीं उनके केस में लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, जिसे हम आपको देने वाले हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायालय ने राहत पर विचार करते हुए पाया कि अभियुक्त के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं. न्यायालय ने इस शर्त पर सजा निलंबित करने का आदेश दिया कि यादव 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करें. वह 18 मार्च तक हिरासत से बाहर रहेंगे, जब न्यायालय इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा



Journalist खबरीलाल














