थाना : जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.) - बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। एमपीईबी चौक जामुल में कुत्ते को मारने की घटना, अपराध पंजीबद्ध। दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। धारा 325, 3(5) बीएनएस एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत कार्यवाही। आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। आरोपियों के विरुद्ध पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।
आरोपी का नाम : 1. मुर्तुजा अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड 01 जामुल। 2. राहुल मारकण्डे, उम्र 23 वर्ष, निवासी सांई मंदिर के पास, जामुल
दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था एवं मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
थाना : जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.) - बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। एमपीईबी चौक जामुल में कुत्ते को मारने की घटना, अपराध पंजीबद्ध। दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। धारा 325, 3(5) बीएनएस एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत कार्यवाही। आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। आरोपियों के विरुद्ध पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।
आरोपी का नाम : 1. मुर्तुजा अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड 01 जामुल। 2. राहुल मारकण्डे, उम्र 23 वर्ष, निवासी सांई मंदिर के पास, जामुल
दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था एवं मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।



Journalist खबरीलाल














