Breaking News

Chhattisgarh (खबरीलाल न्यूज़) :: कलेक्टर ने 3 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर:

post

बलौदाबाजार। जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है। आदेश के तहत थाना सिमगा अंतर्गत भवानी नगर सिमगा निवासी खेमलाल उर्फ़ शिवा सोनकर पिता नारायण सोनकर, सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत भैंसापसरा निवासी राहुल भारती पिता चंद्रशेखर भारती एवं थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत वार्ड नंबर 7 पुरानी बस्ती बलौदाबाजार निवासी विलास चेलक उर्फ़ कानू पिता उदयशंकर चेलक को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।


बलौदाबाजार। जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है। आदेश के तहत थाना सिमगा अंतर्गत भवानी नगर सिमगा निवासी खेमलाल उर्फ़ शिवा सोनकर पिता नारायण सोनकर, सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत भैंसापसरा निवासी राहुल भारती पिता चंद्रशेखर भारती एवं थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत वार्ड नंबर 7 पुरानी बस्ती बलौदाबाजार निवासी विलास चेलक उर्फ़ कानू पिता उदयशंकर चेलक को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।


...
...
...
...
...
...
Sidebar Banner
Sidebar Banner
Sidebar Banner