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CG (खबरीलाल न्यूज़) :  बस्तर में रेत के अवैध परिवहन के मामले में 4 वाहन जब्त:

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रायपुर, बस्तर जिले में रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल ने बेलगांव रेत घाट और बजावण्ड क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे चार वाहनों को जब्त किया है। इनमें दो हाईवा और दो ट्रैक्टर शामिल हैं, जो बिना वैध अभिवहन पास के रेत ढोते पाए गए। सभी वाहनों को खनिज सहित जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

इस मामले में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग ने जिले के खनिज ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना अभिवहन पास के खनिज परिवहन करना गंभीर अपराध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।


रायपुर, बस्तर जिले में रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल ने बेलगांव रेत घाट और बजावण्ड क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे चार वाहनों को जब्त किया है। इनमें दो हाईवा और दो ट्रैक्टर शामिल हैं, जो बिना वैध अभिवहन पास के रेत ढोते पाए गए। सभी वाहनों को खनिज सहित जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

इस मामले में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग ने जिले के खनिज ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना अभिवहन पास के खनिज परिवहन करना गंभीर अपराध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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