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Raipur (खबरीलाल न्यूज़) :: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन :

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रायपुर, 18 जुलाई 2026/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने एवं इसके प्रारूप का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री शत्रुघन सिंह तथा श्री एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित संबंधित विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी। समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर उनका अध्ययन करेगी। साथ ही अन्य राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। समिति समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी तथा इसके लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी उपलब्ध कराएगी।



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रायपुर, 18 जुलाई 2026/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने एवं इसके प्रारूप का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री शत्रुघन सिंह तथा श्री एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित संबंधित विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी। समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर उनका अध्ययन करेगी। साथ ही अन्य राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। समिति समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी तथा इसके लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी उपलब्ध कराएगी।


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