
दुर्ग पुलिस की पिंक पेट्रोलिंग का प्रभावी अभियान – स्कूलों के आसपास 10 दुकानदारों पर KOTPA Act के तहत कार्रवाई । दुर्ग पुलिस की पिंक पेट्रोलिंग के अंतर्गत "Operation KOTPA Enforcement " अभियान चलाकर विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध विशेष कार्रवाई की गई। पुरानी भिलाई, मोहन नगर, खुर्सीपार एवं नेवई थाना क्षेत्रों में कुल 10 दुकानदारों के विरुद्ध KOTPA Act के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई । अभियान के दौरान विद्यालयों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों को नाबालिगों एवं विद्यार्थियों को तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने तथा KOTPA Act के प्रावधानों की जानकारी देकर समझाइश दी गई। पिंक पेट्रोलिंग टीमों द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाकर शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू मुक्त वातावरण स्थापित करने एवं स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पहल की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस सभी दुकानदारों एवं नागरिकों से अपील करती है कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय न करें तथा COTPA Act के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें। बच्चों एवं युवाओं को नशामुक्त और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में पुलिस का सहयोग करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दुर्ग पुलिस की पिंक पेट्रोलिंग का प्रभावी अभियान – स्कूलों के आसपास 10 दुकानदारों पर KOTPA Act के तहत कार्रवाई । दुर्ग पुलिस की पिंक पेट्रोलिंग के अंतर्गत "Operation KOTPA Enforcement " अभियान चलाकर विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध विशेष कार्रवाई की गई। पुरानी भिलाई, मोहन नगर, खुर्सीपार एवं नेवई थाना क्षेत्रों में कुल 10 दुकानदारों के विरुद्ध KOTPA Act के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई । अभियान के दौरान विद्यालयों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों को नाबालिगों एवं विद्यार्थियों को तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने तथा KOTPA Act के प्रावधानों की जानकारी देकर समझाइश दी गई। पिंक पेट्रोलिंग टीमों द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाकर शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू मुक्त वातावरण स्थापित करने एवं स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पहल की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस सभी दुकानदारों एवं नागरिकों से अपील करती है कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय न करें तथा COTPA Act के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें। बच्चों एवं युवाओं को नशामुक्त और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में पुलिस का सहयोग करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


Journalist खबरीलाल














