इकाई : यातायात पुलिस, जिला दुर्ग। दुर्ग जिले में पहली बार शराब के नशे में वाहन चलाने वाले को कारावास की सजा। 15000 अर्थ दंड के साथ-साथ तीन दिवस साधारण कारावास की सजा। आरोपी चालक नशे की अवस्था में यात्रियों से भर बस चल रहा था। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विशेष चेकिंग अभियान के दौरान गुरुनानक ट्रेवल्स की राजनांदगांव–दुर्ग–भिलाई मार्ग पर संचालित यात्री बस के चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।
सार्वजनिक यात्री बस को नशे की हालत में चलाकर यात्रियों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को गंभीर खतरे में डालने पर चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण को साक्ष्यों सहित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 184 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए ₹15,000/- के अर्थदंड और तीन दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया। दुर्ग पुलिस सड़क सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। नशे की अवस्था में वाहन चलाकर आमजन के जीवन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
इकाई : यातायात पुलिस, जिला दुर्ग। दुर्ग जिले में पहली बार शराब के नशे में वाहन चलाने वाले को कारावास की सजा। 15000 अर्थ दंड के साथ-साथ तीन दिवस साधारण कारावास की सजा। आरोपी चालक नशे की अवस्था में यात्रियों से भर बस चल रहा था। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विशेष चेकिंग अभियान के दौरान गुरुनानक ट्रेवल्स की राजनांदगांव–दुर्ग–भिलाई मार्ग पर संचालित यात्री बस के चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।
सार्वजनिक यात्री बस को नशे की हालत में चलाकर यात्रियों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को गंभीर खतरे में डालने पर चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण को साक्ष्यों सहित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 184 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए ₹15,000/- के अर्थदंड और तीन दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया। दुर्ग पुलिस सड़क सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। नशे की अवस्था में वाहन चलाकर आमजन के जीवन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।


Journalist खबरीलाल















