स्थान : पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-06, भिलाई। क्राइम मीटिंग में डीआईजी/एसएसपी विजय अग्रवाल ने विवेचना, चालान, ई-साक्ष्य, मालखाना एवं बंदी सुरक्षा की समीक्षा, अपराध नियंत्रण और गणेश विसर्जन व्यवस्था को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश। विभिन्न थानों में लंबित अपराधों एवं चालान पेशी की समीक्षा करते हुए विवेचना में अनावश्यक विलंब रोकने तथा निर्धारित समय-सीमा में चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना पर जोर देते हुए CCTNS में IIF फॉर्म सहित सभी आवश्यक प्रविष्टियां समय पर पूर्ण करने तथा विवेचना संबंधी रिकॉर्ड अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।हवालात एवं बंदी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए जहरीली वस्तुओं, केबल-तार, नुकीली सामग्री एवं अन्य जोखिमकारक वस्तुओं को हवालात में नहीं रखने तथा जाली, रोशनदान एवं साफ-सफाई की नियमित जांच के निर्देश दिए गए। जप्त सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव के लिए जप्ती पत्रक, मालखाना रजिस्टर एवं CCTNS रिकॉर्ड में पूर्ण समानता बनाए रखने तथा जप्त माल का नियमित मिलान एवं गोशवारा तैयार करने के निर्देश दिए गए। गंभीर अपराधों, मारपीट एवं सड़क दुर्घटनाओं में घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण कर इलेक्ट्रॉनिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करने तथा आवश्यक कार्यवाहियों की नियमानुसार वीडियोग्राफी करने पर जोर दिया गया।
कम अपराध निराकरण दर वाले थानों को लंबित अपराधों एवं शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करते हुए माह के अंत तक 75 प्रतिशत से अधिक अपराध निराकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। आदतन अपराधियों, चाकूबाजी एवं मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर NSA, जिला बदर, बाउंड ओवर सहित प्रचलित कानून के तहत प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आगामी गणेश विसर्जन को लेकर विसर्जन जुलूसों के साथ पुलिस बल एवं पेट्रोलिंग स्टाफ की तैनाती, प्रमुख विसर्जन स्थलों पर गोताखोर एवं SDRF की उपलब्धता तथा संवेदनशील मार्गों पर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए।
स्थान : पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-06, भिलाई। क्राइम मीटिंग में डीआईजी/एसएसपी विजय अग्रवाल ने विवेचना, चालान, ई-साक्ष्य, मालखाना एवं बंदी सुरक्षा की समीक्षा, अपराध नियंत्रण और गणेश विसर्जन व्यवस्था को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश। विभिन्न थानों में लंबित अपराधों एवं चालान पेशी की समीक्षा करते हुए विवेचना में अनावश्यक विलंब रोकने तथा निर्धारित समय-सीमा में चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना पर जोर देते हुए CCTNS में IIF फॉर्म सहित सभी आवश्यक प्रविष्टियां समय पर पूर्ण करने तथा विवेचना संबंधी रिकॉर्ड अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।हवालात एवं बंदी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए जहरीली वस्तुओं, केबल-तार, नुकीली सामग्री एवं अन्य जोखिमकारक वस्तुओं को हवालात में नहीं रखने तथा जाली, रोशनदान एवं साफ-सफाई की नियमित जांच के निर्देश दिए गए। जप्त सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव के लिए जप्ती पत्रक, मालखाना रजिस्टर एवं CCTNS रिकॉर्ड में पूर्ण समानता बनाए रखने तथा जप्त माल का नियमित मिलान एवं गोशवारा तैयार करने के निर्देश दिए गए। गंभीर अपराधों, मारपीट एवं सड़क दुर्घटनाओं में घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण कर इलेक्ट्रॉनिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करने तथा आवश्यक कार्यवाहियों की नियमानुसार वीडियोग्राफी करने पर जोर दिया गया।
कम अपराध निराकरण दर वाले थानों को लंबित अपराधों एवं शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करते हुए माह के अंत तक 75 प्रतिशत से अधिक अपराध निराकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। आदतन अपराधियों, चाकूबाजी एवं मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर NSA, जिला बदर, बाउंड ओवर सहित प्रचलित कानून के तहत प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आगामी गणेश विसर्जन को लेकर विसर्जन जुलूसों के साथ पुलिस बल एवं पेट्रोलिंग स्टाफ की तैनाती, प्रमुख विसर्जन स्थलों पर गोताखोर एवं SDRF की उपलब्धता तथा संवेदनशील मार्गों पर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए।


Journalist खबरीलाल














