थाना : पुलगांव। लगातार आपराधिक गतिविधियों पर जिलाबदर कार्रवाई, मनीष माण्डले को एक वर्ष के लिए दुर्ग सहित 07 जिलों की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित। मनीष माण्डले के विरुद्ध वर्ष 2013 से अब तक मारपीट के 06, छेड़छाड़ का 01 तथा आबकारी एक्ट का 01 प्रकरण दर्ज है।आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, गुंडा बदमाश सूची में निगरानी तथा न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किए गए।
पूर्व में जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग के आदेश दिनांक 12.11.2018 के तहत भी मनीष माण्डले को जिलाबदर किया गया था, इसके बाद भी आपराधिक गतिविधियां जारी रहीं। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा दिनांक 24.09.2026 को एक वर्ष की जिलाबदर कार्रवाई की गई।दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति प्रवेश पर एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाया गया है।
थाना : पुलगांव। लगातार आपराधिक गतिविधियों पर जिलाबदर कार्रवाई, मनीष माण्डले को एक वर्ष के लिए दुर्ग सहित 07 जिलों की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित। मनीष माण्डले के विरुद्ध वर्ष 2013 से अब तक मारपीट के 06, छेड़छाड़ का 01 तथा आबकारी एक्ट का 01 प्रकरण दर्ज है।आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, गुंडा बदमाश सूची में निगरानी तथा न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किए गए।
पूर्व में जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग के आदेश दिनांक 12.11.2018 के तहत भी मनीष माण्डले को जिलाबदर किया गया था, इसके बाद भी आपराधिक गतिविधियां जारी रहीं। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा दिनांक 24.09.2026 को एक वर्ष की जिलाबदर कार्रवाई की गई।दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति प्रवेश पर एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाया गया है।


Journalist खबरीलाल














