रायपुर । छत्तीसगढ़ की सड़कों पर
बिना टैक्स पटाये वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग टैक्स वसूली
के लिए वन टाइम सेटलमेंट नामक स्कीम लाया है। जिसमें वाहन मालिकों को
पेनाल्टी राशि की छूट दी जा रही है। जिसमें वाहन स्वामी को वाहन का टैक्स
और ब्याज की राशि अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी वाहन मालिकों द्वारा
टैक्स अदा नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए रायपुर आरटीओ ने 20 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की है।
इसके बाद भी यदि वाहन मालिक टैक्स अदा नहीं करते हैं तो इनकी सूची बनाकर
विभागीय कार्यालय में चस्पा करने के साथ विभाग की वेबसाइट में अपलोड की
जाएगी। इनका पंजीयन रद कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है
मार्च 2022 तक टैक्स में छूट मिलेगी। मार्च तक वाहन मालिक टैक्स अदा नहीं
करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग एक साल में 25 अरब से अधिक का टैक्स
वसूलता है। पिछले साल की आडिट रिपोर्ट में सामने आया कि प्रदेशभर के वाहन
संचालकों द्वारा कई सालों से टैक्स की राशि जमा नहीं की जा रही है।
कारण प्रदेशभर में करीब तीन सौ करोड़ बकाया हो गया है। वाहन स्वामियों को
लाभ देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा वन टाइण सेटलमेंट स्कीम शुरू कर रहा
है। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इस स्कीम के अंतर्गत एक अप्रैल
2013 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक के वाहनों से पेनाल्टी राशि नहीं ली जाएगी।
उसके बाद भी यदि वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करेंगे तो इन वाहनों को ब्लैक
लिस्टेड कर दिया जाएगा।
माह बाद बकाया टैक्स की राशि पर बीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेने का भी
प्रावधान है। राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिनके मासिक और
त्रैमासिक टैक्स, शास्ति और ब्याज की राशि काफी अधिक है। यह राशि बड़ी
संख्या में ऐसे वाहनों से संबंधित है जो अब संचालन में नहीं हैं। परिवहन
विभाग द्वारा वाहन मालिकों को डिफाल्टर सूची से बाहर आने का अवसर दिया जा
रहा है। संपूर्ण देय राशि में छूट देने से वाहन मालिक इसका लाभ लेकर एक बार
बकाया राशि का भुगतान कर प्रकरण का निराकरण करवा सकेंगे।
में करीब पांच लाख व्यावसायिक वाहन हैं, जो वर्षों से टैक्स जमा नहीं कर
रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक टैक्स में छूट है उसके बाद छूट का लाभ नहीं मिल
पाएगा। इसके बाद भी यदि 31 मार्च 2022 तक टैक्स जमा नहीं हुए तो वाहन
मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -शैलाभ साहू, आरटीओ रायपुर
रायपुर । छत्तीसगढ़ की सड़कों पर
बिना टैक्स पटाये वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग टैक्स वसूली
के लिए वन टाइम सेटलमेंट नामक स्कीम लाया है। जिसमें वाहन मालिकों को
पेनाल्टी राशि की छूट दी जा रही है। जिसमें वाहन स्वामी को वाहन का टैक्स
और ब्याज की राशि अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी वाहन मालिकों द्वारा
टैक्स अदा नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए रायपुर आरटीओ ने 20 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की है।
इसके बाद भी यदि वाहन मालिक टैक्स अदा नहीं करते हैं तो इनकी सूची बनाकर
विभागीय कार्यालय में चस्पा करने के साथ विभाग की वेबसाइट में अपलोड की
जाएगी। इनका पंजीयन रद कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है
मार्च 2022 तक टैक्स में छूट मिलेगी। मार्च तक वाहन मालिक टैक्स अदा नहीं
करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग एक साल में 25 अरब से अधिक का टैक्स
वसूलता है। पिछले साल की आडिट रिपोर्ट में सामने आया कि प्रदेशभर के वाहन
संचालकों द्वारा कई सालों से टैक्स की राशि जमा नहीं की जा रही है।
कारण प्रदेशभर में करीब तीन सौ करोड़ बकाया हो गया है। वाहन स्वामियों को
लाभ देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा वन टाइण सेटलमेंट स्कीम शुरू कर रहा
है। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इस स्कीम के अंतर्गत एक अप्रैल
2013 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक के वाहनों से पेनाल्टी राशि नहीं ली जाएगी।
उसके बाद भी यदि वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करेंगे तो इन वाहनों को ब्लैक
लिस्टेड कर दिया जाएगा।
माह बाद बकाया टैक्स की राशि पर बीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेने का भी
प्रावधान है। राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिनके मासिक और
त्रैमासिक टैक्स, शास्ति और ब्याज की राशि काफी अधिक है। यह राशि बड़ी
संख्या में ऐसे वाहनों से संबंधित है जो अब संचालन में नहीं हैं। परिवहन
विभाग द्वारा वाहन मालिकों को डिफाल्टर सूची से बाहर आने का अवसर दिया जा
रहा है। संपूर्ण देय राशि में छूट देने से वाहन मालिक इसका लाभ लेकर एक बार
बकाया राशि का भुगतान कर प्रकरण का निराकरण करवा सकेंगे।
में करीब पांच लाख व्यावसायिक वाहन हैं, जो वर्षों से टैक्स जमा नहीं कर
रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक टैक्स में छूट है उसके बाद छूट का लाभ नहीं मिल
पाएगा। इसके बाद भी यदि 31 मार्च 2022 तक टैक्स जमा नहीं हुए तो वाहन
मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -शैलाभ साहू, आरटीओ रायपुर


Journalist खबरीलाल












