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NEWS Washington:: न्यायालय ने 6 जनवरी हिंसा की जांच समिति को ट्रंप से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की अनुमति दी:

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वांिशगटन. अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप को करारा झटका देते हुए छह जनवरी को कैपिटल हिल (संसद भवन) पर हुई
ंिहसा मामले की जांच कर रही समिति द्वारा मांगे गए पूर्व राष्ट्रपति से
जुड़े दस्तावेजों को जारी करने की अनुमति दे दी है।


उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ट्रंप के उस अनुरोध को खारिज कर दिया,
जिसमें उन्होंने तब तक दस्तावेज समिति को ना देने का अनुरोध किया था, जब तक
कि अदालतों द्वारा इस मुद्दे का निपटारा ना कर लिया जाए। ट्रंप के वकीलों
को उम्मीद थी कि अदालती लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक दस्तावेज जारी नहीं किए
जाएंगे।


न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रशासन के
पास मौजूद दस्तावेजों को जारी करने में अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। इनमें
राष्ट्रपति के हर दिन के कार्य के आधिकारिक रिकॉर्ड, आगंतुक लॉग, भाषण का
मसौदा और छह जनवरी से संबंधित हस्तलिखित नोट्स शामिल हैं।





पीठ में शामिल न्यायाधीशों में से केवल न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने
कहा कि वह दस्तावेजों को रोक कर रखने के ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार कर
लेते। ट्रंप के वकीलों ने न्यायालय से वांिशगटन की संघीय अपील अदालत के
फैसलों को पलटने और दस्तावेजों को जारी करने की अनुमति ना देने का अनुरोध
किया था। ट्रंप के प्रवक्ताओं ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं
की है।



वांिशगटन. अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप को करारा झटका देते हुए छह जनवरी को कैपिटल हिल (संसद भवन) पर हुई
ंिहसा मामले की जांच कर रही समिति द्वारा मांगे गए पूर्व राष्ट्रपति से
जुड़े दस्तावेजों को जारी करने की अनुमति दे दी है।


उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ट्रंप के उस अनुरोध को खारिज कर दिया,
जिसमें उन्होंने तब तक दस्तावेज समिति को ना देने का अनुरोध किया था, जब तक
कि अदालतों द्वारा इस मुद्दे का निपटारा ना कर लिया जाए। ट्रंप के वकीलों
को उम्मीद थी कि अदालती लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक दस्तावेज जारी नहीं किए
जाएंगे।


न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रशासन के
पास मौजूद दस्तावेजों को जारी करने में अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। इनमें
राष्ट्रपति के हर दिन के कार्य के आधिकारिक रिकॉर्ड, आगंतुक लॉग, भाषण का
मसौदा और छह जनवरी से संबंधित हस्तलिखित नोट्स शामिल हैं।





पीठ में शामिल न्यायाधीशों में से केवल न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने
कहा कि वह दस्तावेजों को रोक कर रखने के ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार कर
लेते। ट्रंप के वकीलों ने न्यायालय से वांिशगटन की संघीय अपील अदालत के
फैसलों को पलटने और दस्तावेजों को जारी करने की अनुमति ना देने का अनुरोध
किया था। ट्रंप के प्रवक्ताओं ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं
की है।



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