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NEWS RAIPUR:: स्‍वच्छ शहर बनाने व्यापारी सकारात्मकता के साथ बने सहभागी - महापौर एजाज ढेबर:

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  रायपुर । रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बुधवार को नगर निगम मुख्यालय भवन के तृतीय तल सभाकक्ष में विभिन्न बाजारों के व्यापारी संघों के पदाधिकारियों के साथ यूजर चार्ज के संबंध में चर्चा की। महापौर ने सभी व्यापारियों से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में रायपुर शहर को देश का नंबर वन स्वच्छ शहर बनाने पूर्ण सकारात्मक सोच के साथ सहभागी बनने और यूजर चार्ज का भुगतान कर निगम की टीम को पूर्ण सहयोग देने का आव्हान किया। महापौर ने व्यापारी संघों के पदाधिकारियों से कहा कि आवासीय एवं व्यवसायिक यूजर चार्जेस की निर्धारित दरें छत्तीसगढ़ राज्य एवं राजधानी रायपुर में अन्य राज्यों और उसके नगरों की तुलना में कम है। इसे देखते हुए हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि हम सब मिलकर रायपुर शहर को देश का सबसे स्वच्छ सुन्दर शहर बनाये एवं इसमें हर संभव तरीके से सकारात्मक सोच के साथ नागरिको को जागरूक करते हुए सहभागी बने।महापौर ने कहा कि दिल्ली, इंदौर सहित मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां आवासीय,व्यवसायिक यूजर चार्ज कम है। नगर निगम रायपुर में प्रतिमाह आवासीय यूजर चार्ज न्यूनतम 30 रुपये, अधिकतम 70 रुपये, व्यवसायिक यूजर चार्ज प्रतिमाह न्यूनतम 40 रुपये, अधिकतम 650 रुपये है, जबकि नगर पालिक निगम इंदौर में आवासीय यूजर चार्ज प्रतिमाह न्यूनतम 60 रुपये, अधिकतम 150 रुपये, व्यवसायिक यूजर चार्ज प्रतिमाह न्यूनतम 100 रुपये, अधिकतम 45,000 रुपये है।


उन्होंने व्यापारी संघों के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि यूजर चार्ज लिया जाना नियमानुसार क्यो आवश्यक है। महापौर ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी ठोस अपषिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 (घ) (3) के अनुसार सभी अपषिष्ट उत्पन्नकर्ता ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों के अनुसार यूजर चार्ज का भुगतान करेंगे।


नियम 15 (च) के अनुसार स्थानीय निकाय स्वयं या अधिकृत माध्यम से कचरा उत्पन्नकर्ताओं से यूजर चार्ज की वसूली का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। वर्ष 2017 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ शासन ने ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) शुल्क लेने राजपत्र में इसका प्रकाशन किया था।

इस के अनुसार ही यूजर चार्ज लिया जा रहा है।महापौर ने व्यापारी संघों के पदाधिकारियों को बताया कि सफाई, प्रकाश सहित अन्य चार्जेस की दरें केंद्र सरकार की गाइड लाइन से तय होती है। इसी प्रकार नगर पालिक निगम क्षेत्र में ठोस अपषिष्ट प्रबंधन का निपटान माननीय एनजीटी के निर्देषानुसार करना जरूरी है।बैठक में निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, अपर आयुक्त अरविंद शर्मा, स्वच्छ भारत मिषन के प्रभारी सहायक अभियंता योगेश कडु मौजूद रहे। 


  रायपुर । रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बुधवार को नगर निगम मुख्यालय भवन के तृतीय तल सभाकक्ष में विभिन्न बाजारों के व्यापारी संघों के पदाधिकारियों के साथ यूजर चार्ज के संबंध में चर्चा की। महापौर ने सभी व्यापारियों से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में रायपुर शहर को देश का नंबर वन स्वच्छ शहर बनाने पूर्ण सकारात्मक सोच के साथ सहभागी बनने और यूजर चार्ज का भुगतान कर निगम की टीम को पूर्ण सहयोग देने का आव्हान किया। महापौर ने व्यापारी संघों के पदाधिकारियों से कहा कि आवासीय एवं व्यवसायिक यूजर चार्जेस की निर्धारित दरें छत्तीसगढ़ राज्य एवं राजधानी रायपुर में अन्य राज्यों और उसके नगरों की तुलना में कम है। इसे देखते हुए हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि हम सब मिलकर रायपुर शहर को देश का सबसे स्वच्छ सुन्दर शहर बनाये एवं इसमें हर संभव तरीके से सकारात्मक सोच के साथ नागरिको को जागरूक करते हुए सहभागी बने।महापौर ने कहा कि दिल्ली, इंदौर सहित मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां आवासीय,व्यवसायिक यूजर चार्ज कम है। नगर निगम रायपुर में प्रतिमाह आवासीय यूजर चार्ज न्यूनतम 30 रुपये, अधिकतम 70 रुपये, व्यवसायिक यूजर चार्ज प्रतिमाह न्यूनतम 40 रुपये, अधिकतम 650 रुपये है, जबकि नगर पालिक निगम इंदौर में आवासीय यूजर चार्ज प्रतिमाह न्यूनतम 60 रुपये, अधिकतम 150 रुपये, व्यवसायिक यूजर चार्ज प्रतिमाह न्यूनतम 100 रुपये, अधिकतम 45,000 रुपये है।


उन्होंने व्यापारी संघों के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि यूजर चार्ज लिया जाना नियमानुसार क्यो आवश्यक है। महापौर ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी ठोस अपषिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 (घ) (3) के अनुसार सभी अपषिष्ट उत्पन्नकर्ता ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों के अनुसार यूजर चार्ज का भुगतान करेंगे।


नियम 15 (च) के अनुसार स्थानीय निकाय स्वयं या अधिकृत माध्यम से कचरा उत्पन्नकर्ताओं से यूजर चार्ज की वसूली का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। वर्ष 2017 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ शासन ने ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) शुल्क लेने राजपत्र में इसका प्रकाशन किया था।

इस के अनुसार ही यूजर चार्ज लिया जा रहा है।महापौर ने व्यापारी संघों के पदाधिकारियों को बताया कि सफाई, प्रकाश सहित अन्य चार्जेस की दरें केंद्र सरकार की गाइड लाइन से तय होती है। इसी प्रकार नगर पालिक निगम क्षेत्र में ठोस अपषिष्ट प्रबंधन का निपटान माननीय एनजीटी के निर्देषानुसार करना जरूरी है।बैठक में निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, अपर आयुक्त अरविंद शर्मा, स्वच्छ भारत मिषन के प्रभारी सहायक अभियंता योगेश कडु मौजूद रहे। 


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