कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में अभिनेत्री के
यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित रूप से
धमकाने के मामले में मलयाली अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार
को सुनवाई दो फरवरी तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने जांच के
सिलसिले में डिजिटल सबूतों के विश्लेषण के लिए समय की मांग करने वाले
अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर विचार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
इसके बाद दिलीप के वकील ने कहा कि इससे उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी को
रोकने वाला अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रह सकता है। अदालत ने
अभियोजन पक्ष की राय लेने के बाद अंतरिम आदेश की वैधता 2 फरवरी तक बढ़ा दी। अदालत ने पिछले शनिवार को दिलीप को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान
किया था। अदालत के निर्देशानुसार दिलीप और अन्य आरोपी पूछताछ के लिए 23, 24
और 25 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए थे।
कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में अभिनेत्री के
यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित रूप से
धमकाने के मामले में मलयाली अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार
को सुनवाई दो फरवरी तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने जांच के
सिलसिले में डिजिटल सबूतों के विश्लेषण के लिए समय की मांग करने वाले
अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर विचार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
इसके बाद दिलीप के वकील ने कहा कि इससे उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी को
रोकने वाला अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रह सकता है। अदालत ने
अभियोजन पक्ष की राय लेने के बाद अंतरिम आदेश की वैधता 2 फरवरी तक बढ़ा दी। अदालत ने पिछले शनिवार को दिलीप को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान
किया था। अदालत के निर्देशानुसार दिलीप और अन्य आरोपी पूछताछ के लिए 23, 24
और 25 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए थे।


Journalist खबरीलाल












