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news maharastra:: महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, SC ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक:

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 महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया की पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में वो निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया है. 


गौरतलब है कि एक हत्या के मामले में नितेश राणे कथित तौर पर ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया जा रहा है. वहीं, इस मामले में नीतेश राणे का कहना है कि राजनीतिक रंजीश के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है. इससे पहले सिंधुदुर्ग जिले की सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.बता दें कि, इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से नितेश राणे को राहत नहीं मिली थी. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. लेकिन इससे इतर नितेश राणे को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.





 महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया की पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में वो निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया है. 


गौरतलब है कि एक हत्या के मामले में नितेश राणे कथित तौर पर ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया जा रहा है. वहीं, इस मामले में नीतेश राणे का कहना है कि राजनीतिक रंजीश के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है. इससे पहले सिंधुदुर्ग जिले की सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.बता दें कि, इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से नितेश राणे को राहत नहीं मिली थी. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. लेकिन इससे इतर नितेश राणे को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.





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