कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने कोझिकोड दोहरे विस्फोट मामले में 2011
में यहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए टी.
नजीर और अन्य आरोपियों को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया।उनके वकील ने कहा कि
अदालत ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ नजीर
की अपील को स्वीकार कर लिया। नजीर और अन्य आरोपियों के खिलाफ तीन मार्च, 2006 को कोझिकोड केएसआरटीसी
और मुफस्सिल बस स्टैंडों पर बम विस्फोटों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम
देने का आरोप लगाया गया था।
कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने कोझिकोड दोहरे विस्फोट मामले में 2011
में यहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए टी.
नजीर और अन्य आरोपियों को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया।उनके वकील ने कहा कि
अदालत ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ नजीर
की अपील को स्वीकार कर लिया। नजीर और अन्य आरोपियों के खिलाफ तीन मार्च, 2006 को कोझिकोड केएसआरटीसी
और मुफस्सिल बस स्टैंडों पर बम विस्फोटों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम
देने का आरोप लगाया गया था।


Journalist खबरीलाल












