रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के
उचित मूल्य के दुकानों एवं हॉकरों द्वारा माह दिसम्बर 2020 में उपभोक्ताओं
को वितरण के लिए केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं
पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित राशनकार्डांे एवं हॉकरों के लिए माह
दिसम्बर के लिए कुल 4920 किलो लीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। दिसम्बर
2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित सभी प्राथमिकता, अंत्योदय
एवं अन्नपूर्णा राशनकार्डों को केरोसिन की पात्रता होगी।
खाद्य विभाग
के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2
लीटर मिट्टी तेल, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में
अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2
लीटर केरोसिन की पात्रता होगी। केरोसिन वितरण करने वाले हॉकर जिला प्रशासन
द्वारा निर्धारित उचित मूल्य के दुकान के समक्ष खड़े होकर
राशनकार्डधारियों को केरोसिन वितरण करेंगे। हॉकरों के लिए प्रति हॉकर 85
लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है।
खाद्य विभाग द्वारा माह
दिसम्बर के लिए जारी की गई कुल केरोसिन में से बस्तर जिले के लिए 204 किलो
लीटर मिट्टी तेल का आबंटन जारी किया गया है। इसी प्रकार बीजापुर के लिए 60,
दंतेवाड़ा 72, कांकेर 168, कोण्डागांव 144, नारायणपुर 36, सुकमा 72, कोरबा
156, बेमेतरा 120, दुर्ग 168, कवर्धा 156, राजनांदगांव 360, धमतरी 108,
गरियाबंद 180, बलरामपुर 192 किलो लीटर, बिलासपुर 264, जांजगीर-चांपा 276,
मुंगेली 132, रायगढ़ 396, बालोद 108, बलौदाबाजार 216, महासमुंद 180, रायपुर
228, जशपुर 228, कोरिया 144, सरगुजा 252, और सूरजपुर जिले के लिए 228 किलो
लीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है।
रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के
उचित मूल्य के दुकानों एवं हॉकरों द्वारा माह दिसम्बर 2020 में उपभोक्ताओं
को वितरण के लिए केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं
पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित राशनकार्डांे एवं हॉकरों के लिए माह
दिसम्बर के लिए कुल 4920 किलो लीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। दिसम्बर
2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित सभी प्राथमिकता, अंत्योदय
एवं अन्नपूर्णा राशनकार्डों को केरोसिन की पात्रता होगी।
खाद्य विभाग
के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2
लीटर मिट्टी तेल, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में
अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2
लीटर केरोसिन की पात्रता होगी। केरोसिन वितरण करने वाले हॉकर जिला प्रशासन
द्वारा निर्धारित उचित मूल्य के दुकान के समक्ष खड़े होकर
राशनकार्डधारियों को केरोसिन वितरण करेंगे। हॉकरों के लिए प्रति हॉकर 85
लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है।
खाद्य विभाग द्वारा माह
दिसम्बर के लिए जारी की गई कुल केरोसिन में से बस्तर जिले के लिए 204 किलो
लीटर मिट्टी तेल का आबंटन जारी किया गया है। इसी प्रकार बीजापुर के लिए 60,
दंतेवाड़ा 72, कांकेर 168, कोण्डागांव 144, नारायणपुर 36, सुकमा 72, कोरबा
156, बेमेतरा 120, दुर्ग 168, कवर्धा 156, राजनांदगांव 360, धमतरी 108,
गरियाबंद 180, बलरामपुर 192 किलो लीटर, बिलासपुर 264, जांजगीर-चांपा 276,
मुंगेली 132, रायगढ़ 396, बालोद 108, बलौदाबाजार 216, महासमुंद 180, रायपुर
228, जशपुर 228, कोरिया 144, सरगुजा 252, और सूरजपुर जिले के लिए 228 किलो
लीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है।


Journalist खबरीलाल












