प्रार्थी लव कुमार सिंह ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह श्रीनगर खमतराई में रहता है। प्रार्थी दिनांक 02.03.22 को अपने दोस्त से मिलने उसके घर शिवानंद नगर गया था एवं रात्रि करीबन 11ः30 बजे अपने घर वापस आने निकला था। इसी दौरान शिवानंद नगर स्थित एक घर के सामने पीछे से किसी व्यक्ति ने प्रार्थी को आवाज दिया तो प्रार्थी नहीं सुना और आगे बढ़ गया। तभी उसके सामने दो लड़के आकर क्यांे नहीं सुनता है कहकर प्रार्थी को अश्लील गाली देकर जान से मारने की नियत से अपने पास रखें चाकू से प्रार्थी के पेट में वार किये तो वह पीछे हटा तो उसके बांये पैर के जांघ मंे चोट लगा तथा दोनों लड़के वहां से फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 140/22 धारा 307, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना प्रभारी खमतराई को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आरोपियों के हुलियों के संबंध में भी पूछताछ किया गया।
टीम के सदस्यों को घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के दौरान घटना में संलिप्त आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने में सफलता मिली तथा आरोपियों की पहचान खमतराई निवासी मेघनाथ साहू एवं लोकेश यादव के रूप में की गई, टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए आरोपी मेघनाथ साहू एवं लोकेश यादव को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों द्वारा प्रार्थी का मोबाईल फोन लूटने के उद्देश्य से उस पर चाकू से वार करना बताया गया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी :: 01. मेघनाथ साहू उर्फ सोनू साहू पिता पवन साहू उम्र 19 साल निवासी उड़िया बस्ती दुर्गा मंदिर के पास थाना खमतराई रायपुर।02. लोकेश यादव पिता दिलीप यादव उम्र 20 साल निवासी श्रीनगर थाना खमतराई रायपुर।
कार्यवाही में आर. सुदीप मिश्रा, विकास सिंह एवं मनमोहन तांदुले थाना खमतराई की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
प्रार्थी लव कुमार सिंह ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह श्रीनगर खमतराई में रहता है। प्रार्थी दिनांक 02.03.22 को अपने दोस्त से मिलने उसके घर शिवानंद नगर गया था एवं रात्रि करीबन 11ः30 बजे अपने घर वापस आने निकला था। इसी दौरान शिवानंद नगर स्थित एक घर के सामने पीछे से किसी व्यक्ति ने प्रार्थी को आवाज दिया तो प्रार्थी नहीं सुना और आगे बढ़ गया। तभी उसके सामने दो लड़के आकर क्यांे नहीं सुनता है कहकर प्रार्थी को अश्लील गाली देकर जान से मारने की नियत से अपने पास रखें चाकू से प्रार्थी के पेट में वार किये तो वह पीछे हटा तो उसके बांये पैर के जांघ मंे चोट लगा तथा दोनों लड़के वहां से फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 140/22 धारा 307, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना प्रभारी खमतराई को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आरोपियों के हुलियों के संबंध में भी पूछताछ किया गया।
टीम के सदस्यों को घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के दौरान घटना में संलिप्त आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने में सफलता मिली तथा आरोपियों की पहचान खमतराई निवासी मेघनाथ साहू एवं लोकेश यादव के रूप में की गई, टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए आरोपी मेघनाथ साहू एवं लोकेश यादव को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों द्वारा प्रार्थी का मोबाईल फोन लूटने के उद्देश्य से उस पर चाकू से वार करना बताया गया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी :: 01. मेघनाथ साहू उर्फ सोनू साहू पिता पवन साहू उम्र 19 साल निवासी उड़िया बस्ती दुर्गा मंदिर के पास थाना खमतराई रायपुर।02. लोकेश यादव पिता दिलीप यादव उम्र 20 साल निवासी श्रीनगर थाना खमतराई रायपुर।
कार्यवाही में आर. सुदीप मिश्रा, विकास सिंह एवं मनमोहन तांदुले थाना खमतराई की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।