बिलासपुर। नेशनल हाइेवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दुर्ग-राजनांदगांव के
अंजोरा मार्ग पर बने टोल प्लाजा के निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका को
हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिये दो सप्ताह बाद की तिथि तय की है। केन्द्र सरकार
और एनएचएआई से इस सम्बन्ध में जवाब मांगा गया है। दुर्ग के रईस अहमद शकील
ने याचिका में कहा है कि शहर से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल
प्लाजा का निर्माण किया जा सकता है जबकि वर्तमान टोल प्लाजा केवल 5
किलोमीटर की दूरी पर है जो वैधानिक नहीं है।
बिलासपुर। नेशनल हाइेवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दुर्ग-राजनांदगांव के
अंजोरा मार्ग पर बने टोल प्लाजा के निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका को
हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिये दो सप्ताह बाद की तिथि तय की है। केन्द्र सरकार
और एनएचएआई से इस सम्बन्ध में जवाब मांगा गया है। दुर्ग के रईस अहमद शकील
ने याचिका में कहा है कि शहर से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल
प्लाजा का निर्माण किया जा सकता है जबकि वर्तमान टोल प्लाजा केवल 5
किलोमीटर की दूरी पर है जो वैधानिक नहीं है।



Journalist खबरीलाल














