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news bilaspur:: आरटीई में दाखिले के लिए कैसे करें आवेदन, क्या है पात्रता, जानें यहां:

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बिलासपुर।  आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जिसने गरीब और असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए महंगे प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे खोल दिए हैं। यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में लागू है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022—23 में दाखिले की पात्रता के लिए अभी निजी स्कूलों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। वहीं अभिभावक 17 मार्च से अपने बच्चों के दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन भर पा रहे हैं। आवेदन भरने की आनलाइन और आफलाइन की क्या प्रक्रिया है और इसके लिए पात्रता कौन रखते हैं आगे हम विस्तार से इसकी जानकारी देंगे।


एक बार दाखिला और 12वीं तक निश्शुल्क शिक्षा

आरटीई की जब शुरुआत हुई थी तब कक्षा एक से आठवीं तक निश्शुल्क पढ़ाई का प्रविधान किया गया था। बाद में इसमें संशोधन कर केजी 1 और फिर नर्सरी से दाखिले का नियम बनाया गया। वहीं अब कक्षा 12वीं तक इसमें निश्शुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रविधान जोड़ दिया गया है ऐसे में यदि आप अपने बच्चे का दाखिला नर्सरी में कराते हैं तो संबंधित स्कूल में आपका बच्चा कक्षा 12वीं तक निश्शुल्क पढ़ाई कर सकेगा। इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।

यह है पात्रता, जुटाएं ये दस्तावेज
अब बात करें पात्रता की तो गरीब या असुविधाग्रस्त परिवार को सत्यापित करने के लिए कई दस्तावेज होते हैं। यदि उनमें से कोई एक दस्तावेज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत पहचान, पता आदि के लिए भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए दस्तावेज हैं तो उन्हें खोजकर रख लें या फिर वर्तमान में अनुपलब्ध है तो जल्द से जल्द जुटा लें।

(1) दुर्बल वर्ग (EWS) के लिए

(अ) BPL यानी गरीबी रेखा सर्वे सूची— ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वर्ष 2002-03 और शहरी क्षेत्र से हैं तो वर्ष 2007-08 की।

(ब) सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची, 2011

(स) अंत्योदय कार्ड

(तीनों में से कोई एक सूची में अभिभावक या परिवार के मुखिया का नाम है तो उसी दौरान बने राशन कार्ड की प्रति ले लें और यदि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित निकाय से सूची निकलवाकर सत्यापित प्रति ले लें)

(2)असुविधाग्रस्त वर्ग के लिए

(अ) SC यानी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र

(ब) ST यानी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण

(स) दिव्यांग— इसकी पात्रता के लिए 40 फीसद या उससे अधिक दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र।

(द) आदिम आदिवासी समूह— तहसीलदार की ओर से सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

(ई) वन निवासी अनुसूचित जाति के लिए वन पट्टा की प्रति आवश्यक है।

(फ) HIV से ग्रसित के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र जरूरी है।

(ग) अनाथ के लिए बाल कल्याण समिति की ओर स जारी सूची में नाम होना अनिवार्य है।


व्यक्तिगत पहचान के लिए

बच्चे का आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं) व अभिभावक का आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता फोटो पहचान पत्र या पासपोर्ट या पिछले तीन महीने में से कोई एक बिजली बिल या बैक पासबुक आदि मान्य हैं।

पते के लिए

अभिभावक का आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र या या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता फोटो पहचान पत्र या पासपोर्ट या पिछले तीन महीने में से कोई एक बिजली बिल या बैंक पासबुक या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच, उपसरपंच, पार्षद आदि के लेटरहैड में प्रमाणित करता पत्र आदि मान्य हैं।

बच्चे के आयु सत्यापन के लिए

नर्सरी, केजी 1 या कक्षा एक में प्रवेश के लिए अलग—अलग आयुसीमा निर्धारित है। नर्सरी में जहां आयुसीमा तीन से चार वर्ष के बीच रखा गया है तो केजी 1 के लिए चार से पांच वर्ष के बीच और पहली कक्षा के लिए पांच से साढ़े छह वर्ष तक पात्रता है। आयु की प्रमाणिकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र हो तो बढ़िया है। यदि उपलब्ध नहीं है तो एएनएम की ओर से पंजीकृत कार्ड या आंगनबाडी कार्ड या अस्पताल जन्म प्रमाण पात्र या फिर माता—पिता या अभिभावक की ओर से स्व प्रमाणित पत्र भी मान्य है।


यह है आवेदन की प्रक्रिया

आनलाइन (पोर्टल पर)

आरटीई के तहत बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन करने के दो चरण होते हैं एक आनलाइन और दूसरा आफलाइन। छत्तीसगढ़ में कहीं भी निवासरत हैं तो आनलाइन आवेदन स्वयं या नजदीकी च्वाइस सेंटर में जाकर कर सकते हैं। स्वयं आवेदन कर रहे हों तो आरटीई छत्तीसगढ़ के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in/rte/ पर जाना होगा। इसमें छात्र पंजीयन वाले लिंक को क्लिक करना होगा। इससे नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें नाम, पता, वर्ग आदि से जुड़ी जानकारियां फीड करने या विकल्प चुनने को कहा जाएगा। आपके पास जो दस्तावेज हैं उनकी जानकारियां और अपनी पात्रता के अनुरूप विकल्प चुनते जाएं। अं​त में इसका प्रिंट ले लें जो सबसे अंत में दिया होगा। साथ ही उसमें आवेदन क्रमांक भी प्राप्त होगा।

आफलाइन (संबंधित नोडल अधिकारी)

आनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां व आवेदन फार्म के प्रिंट आउट को संलग्न कर अपने नजदीकी नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को क्षेत्रवार अलग—अलग जोन में बांटा है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र के स्कूल का चयन करेंगे। तब उस क्षेत्र के किसी एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या अन्य शिक्षक को संबंधित क्षेत्र के निजी स्कूलों का नोडल अधिकारी नियु​क्त किया गया है। पता करें और वहां जाकर उनके समक्ष दस्तावेज जमा कर दें।

लाटरी से आएगा नाम

एक नियत समय के बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है फिर राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग की ओर से स्क्रूटनी कर दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसके बाद निर्धारित तिथि पर लाटरी निकाली जाती है। चूंकि सभी स्कूलों की सीट संख्या की 25 फीसद सीट पर ही आरटीई के तहत दाखिला होता है। ऐसे में लाटरी के माध्यम से ही सीट आवंटन किया जाता है। यह प्रक्रिया होने के बाद उसी पोर्टल पर आप अपने बच्चे के दाखिले की स्थिति को जान सकते हैं।

यह हैं प्रमुख तिथियां (सिर्फ आपके काम की)

छात्र पंजीयन —————— 17 मार्च से 15 मई 2022

दस्तावेजों की जांच —————— 16 मई से 31 मई 2022

लाटरी व आवंटन —————— तीन जून से 15 जून 2022

स्कूल दाखिला प्रक्रिया —————— 16 जून से 30 जून 2022

दूसरे चरण में छत्र पंजीयन —————— एक जुलाई से 15 जुलाई 2022

दस्तावेजों की जांच —————— 16 जुलाई से 25 जुलाई 2022

लाटरी व आवंटन —————— 27 जुलाई से दो अगस्त 2022

स्कूल दाखिला प्रक्रिया —————— तीन अगस्त से 14 अगस्त 2022

यदि आप स्वयं इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो यह आपके काम की खबर है। वहीं यदि कोई आपके परिचित हैं या फिर जरूरतमंद जो इसकी पात्रता रखते हैं उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं क्योंकि यह किसी बच्चे और परिवार के भविष्य का सवाल है।



बिलासपुर।  आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जिसने गरीब और असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए महंगे प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे खोल दिए हैं। यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में लागू है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022—23 में दाखिले की पात्रता के लिए अभी निजी स्कूलों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। वहीं अभिभावक 17 मार्च से अपने बच्चों के दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन भर पा रहे हैं। आवेदन भरने की आनलाइन और आफलाइन की क्या प्रक्रिया है और इसके लिए पात्रता कौन रखते हैं आगे हम विस्तार से इसकी जानकारी देंगे।


एक बार दाखिला और 12वीं तक निश्शुल्क शिक्षा

आरटीई की जब शुरुआत हुई थी तब कक्षा एक से आठवीं तक निश्शुल्क पढ़ाई का प्रविधान किया गया था। बाद में इसमें संशोधन कर केजी 1 और फिर नर्सरी से दाखिले का नियम बनाया गया। वहीं अब कक्षा 12वीं तक इसमें निश्शुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रविधान जोड़ दिया गया है ऐसे में यदि आप अपने बच्चे का दाखिला नर्सरी में कराते हैं तो संबंधित स्कूल में आपका बच्चा कक्षा 12वीं तक निश्शुल्क पढ़ाई कर सकेगा। इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।

यह है पात्रता, जुटाएं ये दस्तावेज
अब बात करें पात्रता की तो गरीब या असुविधाग्रस्त परिवार को सत्यापित करने के लिए कई दस्तावेज होते हैं। यदि उनमें से कोई एक दस्तावेज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत पहचान, पता आदि के लिए भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए दस्तावेज हैं तो उन्हें खोजकर रख लें या फिर वर्तमान में अनुपलब्ध है तो जल्द से जल्द जुटा लें।

(1) दुर्बल वर्ग (EWS) के लिए

(अ) BPL यानी गरीबी रेखा सर्वे सूची— ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वर्ष 2002-03 और शहरी क्षेत्र से हैं तो वर्ष 2007-08 की।

(ब) सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची, 2011

(स) अंत्योदय कार्ड

(तीनों में से कोई एक सूची में अभिभावक या परिवार के मुखिया का नाम है तो उसी दौरान बने राशन कार्ड की प्रति ले लें और यदि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित निकाय से सूची निकलवाकर सत्यापित प्रति ले लें)

(2)असुविधाग्रस्त वर्ग के लिए

(अ) SC यानी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र

(ब) ST यानी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण

(स) दिव्यांग— इसकी पात्रता के लिए 40 फीसद या उससे अधिक दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र।

(द) आदिम आदिवासी समूह— तहसीलदार की ओर से सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

(ई) वन निवासी अनुसूचित जाति के लिए वन पट्टा की प्रति आवश्यक है।

(फ) HIV से ग्रसित के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र जरूरी है।

(ग) अनाथ के लिए बाल कल्याण समिति की ओर स जारी सूची में नाम होना अनिवार्य है।


व्यक्तिगत पहचान के लिए

बच्चे का आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं) व अभिभावक का आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता फोटो पहचान पत्र या पासपोर्ट या पिछले तीन महीने में से कोई एक बिजली बिल या बैक पासबुक आदि मान्य हैं।

पते के लिए

अभिभावक का आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र या या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता फोटो पहचान पत्र या पासपोर्ट या पिछले तीन महीने में से कोई एक बिजली बिल या बैंक पासबुक या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच, उपसरपंच, पार्षद आदि के लेटरहैड में प्रमाणित करता पत्र आदि मान्य हैं।

बच्चे के आयु सत्यापन के लिए

नर्सरी, केजी 1 या कक्षा एक में प्रवेश के लिए अलग—अलग आयुसीमा निर्धारित है। नर्सरी में जहां आयुसीमा तीन से चार वर्ष के बीच रखा गया है तो केजी 1 के लिए चार से पांच वर्ष के बीच और पहली कक्षा के लिए पांच से साढ़े छह वर्ष तक पात्रता है। आयु की प्रमाणिकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र हो तो बढ़िया है। यदि उपलब्ध नहीं है तो एएनएम की ओर से पंजीकृत कार्ड या आंगनबाडी कार्ड या अस्पताल जन्म प्रमाण पात्र या फिर माता—पिता या अभिभावक की ओर से स्व प्रमाणित पत्र भी मान्य है।


यह है आवेदन की प्रक्रिया

आनलाइन (पोर्टल पर)

आरटीई के तहत बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन करने के दो चरण होते हैं एक आनलाइन और दूसरा आफलाइन। छत्तीसगढ़ में कहीं भी निवासरत हैं तो आनलाइन आवेदन स्वयं या नजदीकी च्वाइस सेंटर में जाकर कर सकते हैं। स्वयं आवेदन कर रहे हों तो आरटीई छत्तीसगढ़ के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in/rte/ पर जाना होगा। इसमें छात्र पंजीयन वाले लिंक को क्लिक करना होगा। इससे नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें नाम, पता, वर्ग आदि से जुड़ी जानकारियां फीड करने या विकल्प चुनने को कहा जाएगा। आपके पास जो दस्तावेज हैं उनकी जानकारियां और अपनी पात्रता के अनुरूप विकल्प चुनते जाएं। अं​त में इसका प्रिंट ले लें जो सबसे अंत में दिया होगा। साथ ही उसमें आवेदन क्रमांक भी प्राप्त होगा।

आफलाइन (संबंधित नोडल अधिकारी)

आनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां व आवेदन फार्म के प्रिंट आउट को संलग्न कर अपने नजदीकी नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को क्षेत्रवार अलग—अलग जोन में बांटा है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र के स्कूल का चयन करेंगे। तब उस क्षेत्र के किसी एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या अन्य शिक्षक को संबंधित क्षेत्र के निजी स्कूलों का नोडल अधिकारी नियु​क्त किया गया है। पता करें और वहां जाकर उनके समक्ष दस्तावेज जमा कर दें।

लाटरी से आएगा नाम

एक नियत समय के बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है फिर राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग की ओर से स्क्रूटनी कर दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसके बाद निर्धारित तिथि पर लाटरी निकाली जाती है। चूंकि सभी स्कूलों की सीट संख्या की 25 फीसद सीट पर ही आरटीई के तहत दाखिला होता है। ऐसे में लाटरी के माध्यम से ही सीट आवंटन किया जाता है। यह प्रक्रिया होने के बाद उसी पोर्टल पर आप अपने बच्चे के दाखिले की स्थिति को जान सकते हैं।

यह हैं प्रमुख तिथियां (सिर्फ आपके काम की)

छात्र पंजीयन —————— 17 मार्च से 15 मई 2022

दस्तावेजों की जांच —————— 16 मई से 31 मई 2022

लाटरी व आवंटन —————— तीन जून से 15 जून 2022

स्कूल दाखिला प्रक्रिया —————— 16 जून से 30 जून 2022

दूसरे चरण में छत्र पंजीयन —————— एक जुलाई से 15 जुलाई 2022

दस्तावेजों की जांच —————— 16 जुलाई से 25 जुलाई 2022

लाटरी व आवंटन —————— 27 जुलाई से दो अगस्त 2022

स्कूल दाखिला प्रक्रिया —————— तीन अगस्त से 14 अगस्त 2022

यदि आप स्वयं इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो यह आपके काम की खबर है। वहीं यदि कोई आपके परिचित हैं या फिर जरूरतमंद जो इसकी पात्रता रखते हैं उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं क्योंकि यह किसी बच्चे और परिवार के भविष्य का सवाल है।



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