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news New Delhi:: न्यायालय ने रद्द की नीट-पीजी की आईक्यू मॉप-अप चरण की काउंसलिंग:

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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने 146 से अधिक नयी
सीट पर ‘‘विसंगतियों को दुरुस्त करने’’ के लिए नीट-पीजी 2021-22 दाखिलों के
लिए ‘आॅल इंडिया कोटा मॉप-अप’ चरण की काउंसिंिलग बृहस्पतिवार को रद्द कर
दी। ये 146 सीट उम्मीदवारों के लिए पिछले दौर की काउंसंिलग में उपलब्ध नहीं
थीं और उनके पास इन सीटों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं था।



न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति
बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने 146 नयी सीट पर काउंसिंिलग के लिए विशेष चरण
आयोजित करने और दूसरे चरण में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) या राज्य कोटा
में शामिल होने वाले छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी।



पीठ ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को 24 घंटे के भीतर छात्रों
से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर
प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के
अनुच्छेद 142 के तहत उसके न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सभी
निर्देश दिए गए हैं।



उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को नीट-पीजी 2021-22 काउंसंिलग के
‘मॉप-अप राउंड’ में बृहस्पतिवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था
और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से उन मुद्दों पर पुर्निवचार करने
को कहा था, जिनमें 146 नयी सीट जोड़ने का फैसला भी शामिल है।









नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने 146 से अधिक नयी
सीट पर ‘‘विसंगतियों को दुरुस्त करने’’ के लिए नीट-पीजी 2021-22 दाखिलों के
लिए ‘आॅल इंडिया कोटा मॉप-अप’ चरण की काउंसिंिलग बृहस्पतिवार को रद्द कर
दी। ये 146 सीट उम्मीदवारों के लिए पिछले दौर की काउंसंिलग में उपलब्ध नहीं
थीं और उनके पास इन सीटों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं था।



न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति
बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने 146 नयी सीट पर काउंसिंिलग के लिए विशेष चरण
आयोजित करने और दूसरे चरण में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) या राज्य कोटा
में शामिल होने वाले छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी।



पीठ ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को 24 घंटे के भीतर छात्रों
से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर
प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के
अनुच्छेद 142 के तहत उसके न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सभी
निर्देश दिए गए हैं।



उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को नीट-पीजी 2021-22 काउंसंिलग के
‘मॉप-अप राउंड’ में बृहस्पतिवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था
और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से उन मुद्दों पर पुर्निवचार करने
को कहा था, जिनमें 146 नयी सीट जोड़ने का फैसला भी शामिल है।






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