-घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने दिनांक 30.03.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2009 में एक ग्राम पंचायत में सरपंच थी तब से आरोपी शत्रुघन देहरी का उसके यहां आना-जाना था। प्रार्थिया के पति का एक्सीडेंट से मौत होने के लगभग छः माह बाद से आरोपी बदनियति से उसका पीछा कर छेड़छाड़ करने लगा एवं दबाव बनाने लगा। आरोपी द्वारा प्रार्थिया को बात नहीं मानने पर बदनाम कर जान से मारने की धमकी एवं अमर्यादित व्यवहार किया गय। लगभग तीन वर्ष पूर्व भी आरोपी रात्रि में प्रार्थिया के पास आकर बदनियति से छेड़खानी किया था। दिनांक 21.03.2022 की रात्रि लगभग 11ः30 बजे प्रार्थिया के घर दरवाजा को धक्का देकर आरोपी शत्रुघन देहरी उसके पास बदनियति से आया था तब वह घर के दूसरे कमरे में जाकर अंदर से बंद कर दी थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 506, 354(क), 354(घ), 509 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर एवं महिला संबंधी गंभीर अपराध होने पर थाना पत्थलगांव द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्काल आरोपी के निवास ग्राम शेखरपुर जाकर आरोपी के घर का घेराबंदी कर दबिष देकर आरोपी शत्रुघन देहरी को हिरासत में थाना पत्थलगांव लाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। *आरोपी शत्रुघन देहरी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम शेखरपुर* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 31.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक एन.एल.राठिया, उ.नि. ललित नेगी, आर. 612 मसीह चरण खलखो, आर. 668 कमलेष्वर पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। |
-घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने दिनांक 30.03.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2009 में एक ग्राम पंचायत में सरपंच थी तब से आरोपी शत्रुघन देहरी का उसके यहां आना-जाना था। प्रार्थिया के पति का एक्सीडेंट से मौत होने के लगभग छः माह बाद से आरोपी बदनियति से उसका पीछा कर छेड़छाड़ करने लगा एवं दबाव बनाने लगा। आरोपी द्वारा प्रार्थिया को बात नहीं मानने पर बदनाम कर जान से मारने की धमकी एवं अमर्यादित व्यवहार किया गय। लगभग तीन वर्ष पूर्व भी आरोपी रात्रि में प्रार्थिया के पास आकर बदनियति से छेड़खानी किया था। दिनांक 21.03.2022 की रात्रि लगभग 11ः30 बजे प्रार्थिया के घर दरवाजा को धक्का देकर आरोपी शत्रुघन देहरी उसके पास बदनियति से आया था तब वह घर के दूसरे कमरे में जाकर अंदर से बंद कर दी थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 506, 354(क), 354(घ), 509 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर एवं महिला संबंधी गंभीर अपराध होने पर थाना पत्थलगांव द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्काल आरोपी के निवास ग्राम शेखरपुर जाकर आरोपी के घर का घेराबंदी कर दबिष देकर आरोपी शत्रुघन देहरी को हिरासत में थाना पत्थलगांव लाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। *आरोपी शत्रुघन देहरी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम शेखरपुर* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 31.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक एन.एल.राठिया, उ.नि. ललित नेगी, आर. 612 मसीह चरण खलखो, आर. 668 कमलेष्वर पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। |