- प्रार्थी रोहित शर्मा ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह
ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्रा0लि0 विकासपुरी नई दिल्ली की कंपनी जिसका शाखा
महादेव घाट रायपुरा में स्थित है, में स्वतंत्र वितरक के पद पर कार्यरत है
तथा उक्त कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता है। प्रार्थी द्वारा अपनी
मासिक एवं वार्षिक आय के संबंध में इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जी.एस.टी.
का बहुत अधिक जानकारी न होने पर संपूर्ण ब्यौरा एवं उसमें आयकर सर्विस
टैक्स, जी.एस.टी. से संबंधित सभी कार्य हेतु अपने परिचित संजय कुमार सिन्हा
निवासी पटना बिहार जो पेशे से सी.ए. है को वर्ष 2015 से टैक्स संबंधित
संपूर्ण कार्य करने के लिए रखा गया था। प्रार्थी द्वारा विश्वास करके अपने
व्यवसाय का आई.डी. पासवर्ड, इनकम टैक्स एवं सर्विस टैक्स का आई.डी. पासवर्ड
संजय कुमार सिन्हा को दिया गया था जिससे उसके द्वारा प्रार्थी के व्यवसाय
में समस्त खरीदी-बिक्री, कमीशन की जानकारी एवं सभी प्रकार के टैक्स
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर गणना कर प्रार्थी से प्राप्त करता था जिसके बदले
में प्रार्थी द्वारा संजय कुमार सिन्हा को फीस भी समय-समय पर दिया जाता था।
प्रार्थी द्वारा रकम संजय कुमार को आॅनलाईन दिया जाता था। संजय कुमार
सिन्हा द्वारा सभी प्रकार के टैक्स, आयकर, सर्विस टैक्स एवं जी.एस.टी. की
मांग करने पर प्रार्थी द्वारा संजय कुमार सिन्हा को वर्ष 2015 से 2020 तक
अलग - अलग तिथियों में कुल 1,10,23,239/-रूपये (एक करोड़ दस लाख तेईस हजार
दो सौ उनतालीस रूपये) दिया गया था, कि संजय कुमार सिन्हा द्वारा वर्ष 2015
से 2020 तक उक्त रकम में से मात्र 6,52,028/-रूपये (छः लाख बावन हजार
अट्ठाईस रूपये) ही प्रार्थी का टैक्स, आयकर, सर्विस टैक्स एवं जी.एस.टी.
जमा कर शेष रकम 1,03,71,211/- रूपये का फर्जी दस्तावेज व चालान प्रार्थी को
देकर ठगी किया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध
क्रमांक 73/22 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा
गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव
गिरिपुंजे, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश चौधरी एवं थाना
प्रभारी डी.डी. नगर सुश्री योगिता खापर्डे को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से
जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी डी.डी.नगर के
नेतृत्व में थाना डी.डी.नगर पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी से घटना व आरोपी
के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया जाकर उपनिरीक्षक जयप्रकाश नेताम के
नेतृत्व में 04 सदस्यीय टीम को आरोपी की गिरफ्तार हेतु पटना बिहार रवाना
किया गया। टीम के सदस्य पटना बिहार पहुंचकर आरोपी की पतासाजी करते हुए
आरोपी संजय कुमार सिन्हा को पटना बिहार से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना
से संबंधित *03 नग मोबाईल फोन, 01 नग कम्प्यूटर सी.पी.यू., 01 नग कम्प्यूटर
माॅनिटर, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं एटीएम कार्ड* जप्त किया गया। आरोपी को
पटना बिहार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड में रायपुर लाकर अग्रिम
कार्यवाही किया गया।
आरोपी - संजय कुमार सिन्हा पिता स्व0 विजय कुमार सिन्हा उम्र 50 साल
निवासी मकान नंबर सी/70 ए जी कालोनी थाना शास्त्री नगर जिला पटना बिहार।
प्रवीण मौर्य, म.आर. सरस्वती वर्मा थाना डी.डी.नगर की महत्वपूर्ण भूमिंका
रहीं।
- प्रार्थी रोहित शर्मा ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह
ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्रा0लि0 विकासपुरी नई दिल्ली की कंपनी जिसका शाखा
महादेव घाट रायपुरा में स्थित है, में स्वतंत्र वितरक के पद पर कार्यरत है
तथा उक्त कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता है। प्रार्थी द्वारा अपनी
मासिक एवं वार्षिक आय के संबंध में इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जी.एस.टी.
का बहुत अधिक जानकारी न होने पर संपूर्ण ब्यौरा एवं उसमें आयकर सर्विस
टैक्स, जी.एस.टी. से संबंधित सभी कार्य हेतु अपने परिचित संजय कुमार सिन्हा
निवासी पटना बिहार जो पेशे से सी.ए. है को वर्ष 2015 से टैक्स संबंधित
संपूर्ण कार्य करने के लिए रखा गया था। प्रार्थी द्वारा विश्वास करके अपने
व्यवसाय का आई.डी. पासवर्ड, इनकम टैक्स एवं सर्विस टैक्स का आई.डी. पासवर्ड
संजय कुमार सिन्हा को दिया गया था जिससे उसके द्वारा प्रार्थी के व्यवसाय
में समस्त खरीदी-बिक्री, कमीशन की जानकारी एवं सभी प्रकार के टैक्स
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर गणना कर प्रार्थी से प्राप्त करता था जिसके बदले
में प्रार्थी द्वारा संजय कुमार सिन्हा को फीस भी समय-समय पर दिया जाता था।
प्रार्थी द्वारा रकम संजय कुमार को आॅनलाईन दिया जाता था। संजय कुमार
सिन्हा द्वारा सभी प्रकार के टैक्स, आयकर, सर्विस टैक्स एवं जी.एस.टी. की
मांग करने पर प्रार्थी द्वारा संजय कुमार सिन्हा को वर्ष 2015 से 2020 तक
अलग - अलग तिथियों में कुल 1,10,23,239/-रूपये (एक करोड़ दस लाख तेईस हजार
दो सौ उनतालीस रूपये) दिया गया था, कि संजय कुमार सिन्हा द्वारा वर्ष 2015
से 2020 तक उक्त रकम में से मात्र 6,52,028/-रूपये (छः लाख बावन हजार
अट्ठाईस रूपये) ही प्रार्थी का टैक्स, आयकर, सर्विस टैक्स एवं जी.एस.टी.
जमा कर शेष रकम 1,03,71,211/- रूपये का फर्जी दस्तावेज व चालान प्रार्थी को
देकर ठगी किया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध
क्रमांक 73/22 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा
गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव
गिरिपुंजे, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश चौधरी एवं थाना
प्रभारी डी.डी. नगर सुश्री योगिता खापर्डे को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से
जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी डी.डी.नगर के
नेतृत्व में थाना डी.डी.नगर पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी से घटना व आरोपी
के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया जाकर उपनिरीक्षक जयप्रकाश नेताम के
नेतृत्व में 04 सदस्यीय टीम को आरोपी की गिरफ्तार हेतु पटना बिहार रवाना
किया गया। टीम के सदस्य पटना बिहार पहुंचकर आरोपी की पतासाजी करते हुए
आरोपी संजय कुमार सिन्हा को पटना बिहार से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना
से संबंधित *03 नग मोबाईल फोन, 01 नग कम्प्यूटर सी.पी.यू., 01 नग कम्प्यूटर
माॅनिटर, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं एटीएम कार्ड* जप्त किया गया। आरोपी को
पटना बिहार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड में रायपुर लाकर अग्रिम
कार्यवाही किया गया।
आरोपी - संजय कुमार सिन्हा पिता स्व0 विजय कुमार सिन्हा उम्र 50 साल
निवासी मकान नंबर सी/70 ए जी कालोनी थाना शास्त्री नगर जिला पटना बिहार।
प्रवीण मौर्य, म.आर. सरस्वती वर्मा थाना डी.डी.नगर की महत्वपूर्ण भूमिंका
रहीं।