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news crime news:: दहेज प्रताड़ना एवं विवाहिता से मारपीट कर धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को पण्डरापाठ पुलिस ने किया गिरफ्तार:

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00 चौकी पण्डरापाठ में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 53/2022 धारा 294, 323, 494, 498 (ए) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध

घटना
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पण्डरापाठ क्षेत्र की रहने वाली 38
वर्षीय महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका विवाह लगभग 20 वर्ष
पूर्व सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार सुरेश यादव के साथ हुआ था, दाम्पत्य
जीवन से उसके 06 बच्चे हैं। कुछ वर्ष ठीक से रहने के उपरांत वर्ष 2010 से
प्रार्थिया को उसकी सास, ससुर व पति द्वारा खाना-पीना न देकर, लड़ाई-झगड़ा
विवाद कर प्रताड़ित करते थे, इस संबंध में प्रार्थिया की शिकायत पर वर्ष
2010 में भी चौकी पण्डरापाठ में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।
प्रार्थिया को प्रताड़ित नहीं करना कहकर विगत 01 वर्ष पूर्व से प्रार्थिया
का पति सुरेश यादव किसी अन्य महिला को पत्नी बनाकर अपने साथ रखा है।
प्रार्थिया को उसके पति, सास एवं ससुर द्वारा मायके से कुछ नहीं लाई है
कहकर हमेषा लड़ाई-झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देते हैं। दिनांक 31.03.2022
की रात्रि में प्रार्थिया का तबियत खराब होने पर वह अपना ईलाज कराने गई
थी, इस बात को लेकर आरोपीगण एक राय होकर प्रार्थिया को हाथ मुक्का एवं डंडा
से मारपीट किया गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी पण्डरापाठ में धारा
294, 323, 494, 498 (ए) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में
लिया गया। 

प्रकरण
की विवेचना दौरान महिला संबंधी एवं दहेज प्रताड़ना का मामला होने पर चौकी
पण्डरापाठ द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पतासाजी कर प्रकरण के
उपरोक्त तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। मामले में आरोपियों के
विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर *आरोपीगण 1- सुरेश यादव उम्र 40 वर्ष,
2-पलटू यादव उम्र 68 वर्ष एवं 3-दिनो बाई उम्र 63 वर्ष सभी निवासी
भेड़ीकोना* चौकी पण्डरापाठ को दिनांक 07.04.2022 को गिरफ्तार किया गया है।  
प्रकरण
की विवेचना एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में चौकी प्रभारी पण्डरापाठ
स.उ.नि. संतोष सिंह, प्र.आर. 390 कृपासिंधु तिग्गा, आर. आनंद मिंज, आर.
तिलक साय, आर. प्रीतम टोप्पो, आर. दाउद एक्का, आर. मंगल कुजूर की
महत्वपूर्ण भूमिका रही।


00 चौकी पण्डरापाठ में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 53/2022 धारा 294, 323, 494, 498 (ए) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध

घटना
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पण्डरापाठ क्षेत्र की रहने वाली 38
वर्षीय महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका विवाह लगभग 20 वर्ष
पूर्व सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार सुरेश यादव के साथ हुआ था, दाम्पत्य
जीवन से उसके 06 बच्चे हैं। कुछ वर्ष ठीक से रहने के उपरांत वर्ष 2010 से
प्रार्थिया को उसकी सास, ससुर व पति द्वारा खाना-पीना न देकर, लड़ाई-झगड़ा
विवाद कर प्रताड़ित करते थे, इस संबंध में प्रार्थिया की शिकायत पर वर्ष
2010 में भी चौकी पण्डरापाठ में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।
प्रार्थिया को प्रताड़ित नहीं करना कहकर विगत 01 वर्ष पूर्व से प्रार्थिया
का पति सुरेश यादव किसी अन्य महिला को पत्नी बनाकर अपने साथ रखा है।
प्रार्थिया को उसके पति, सास एवं ससुर द्वारा मायके से कुछ नहीं लाई है
कहकर हमेषा लड़ाई-झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देते हैं। दिनांक 31.03.2022
की रात्रि में प्रार्थिया का तबियत खराब होने पर वह अपना ईलाज कराने गई
थी, इस बात को लेकर आरोपीगण एक राय होकर प्रार्थिया को हाथ मुक्का एवं डंडा
से मारपीट किया गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी पण्डरापाठ में धारा
294, 323, 494, 498 (ए) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में
लिया गया। 

प्रकरण
की विवेचना दौरान महिला संबंधी एवं दहेज प्रताड़ना का मामला होने पर चौकी
पण्डरापाठ द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पतासाजी कर प्रकरण के
उपरोक्त तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। मामले में आरोपियों के
विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर *आरोपीगण 1- सुरेश यादव उम्र 40 वर्ष,
2-पलटू यादव उम्र 68 वर्ष एवं 3-दिनो बाई उम्र 63 वर्ष सभी निवासी
भेड़ीकोना* चौकी पण्डरापाठ को दिनांक 07.04.2022 को गिरफ्तार किया गया है।  
प्रकरण
की विवेचना एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में चौकी प्रभारी पण्डरापाठ
स.उ.नि. संतोष सिंह, प्र.आर. 390 कृपासिंधु तिग्गा, आर. आनंद मिंज, आर.
तिलक साय, आर. प्रीतम टोप्पो, आर. दाउद एक्का, आर. मंगल कुजूर की
महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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