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News Raipur Police :: एन.डी.पी.एस. अधिनियम एवं विवेचना संबंधी सेमिनार का किया गया आयोजन:

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दिनांक 11.04.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एन.डी.पी.एस. अधिनियम (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम) एवं विवेचना संबंधी एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन रायपुर पुलिस द्वारा वृन्दावन हाॅल रायपुर में किया गया।


सेमिनार में विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. श्री अतुल विश्वकर्मा रायपुर, सेवानिवृत्त उप संचालक लोक अभियोजन श्री जी पी मालवीय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक सुश्री रत्ना सिंह (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर श्री जितेन्द्र चन्द्राकर, अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र महापात्र तथा रायपुर पुलिस के लगभग 100 पुलिस विवेचक उपस्थित थे।

सेमिनार में उपस्थित अधिकारियों द्वारा पुलिस विवेचकों को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की समस्त धाराओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही अब तक हुए संशोधन, विवेचना मंे बरती जानी वाली सावधानियां सहित प्रथम पहलु से लेकर अंतिम पहलु तक विवेचना किस प्रकार की जाएं जिससे आरोपियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सके, के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों पर अंकुश लगाने संबंधी अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्य व जानकारी दी गई।


दिनांक 11.04.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एन.डी.पी.एस. अधिनियम (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम) एवं विवेचना संबंधी एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन रायपुर पुलिस द्वारा वृन्दावन हाॅल रायपुर में किया गया।


सेमिनार में विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. श्री अतुल विश्वकर्मा रायपुर, सेवानिवृत्त उप संचालक लोक अभियोजन श्री जी पी मालवीय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक सुश्री रत्ना सिंह (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर श्री जितेन्द्र चन्द्राकर, अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र महापात्र तथा रायपुर पुलिस के लगभग 100 पुलिस विवेचक उपस्थित थे।

सेमिनार में उपस्थित अधिकारियों द्वारा पुलिस विवेचकों को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की समस्त धाराओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही अब तक हुए संशोधन, विवेचना मंे बरती जानी वाली सावधानियां सहित प्रथम पहलु से लेकर अंतिम पहलु तक विवेचना किस प्रकार की जाएं जिससे आरोपियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सके, के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों पर अंकुश लगाने संबंधी अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्य व जानकारी दी गई।


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