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अंतराज्यीय तीन गांजा तस्कर गिरफ्तार:

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पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जिलें के सभी थाना
प्रभारियों को निर्देशित किया गया था ओडिसा के रास्ते महासमुंद जिलें से
होकर जाने वाले अवैध गांजा के परिवहन पर कार्यवाही करे। ओड़िसा में जहां से
अवैध गांजा लाया जाता है। उन क्षेत्रों में अपने मुखबिरों को सक्रिय करें
और अवैध गांजा के परिवहन की सूचना प्राप्त कर उस पर लगातार कार्यवाही करें।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मेघा टेम्भूरकर एवं  थाना प्रभारी
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन में
उनि स्वराज त्रिपाठी द्वारा दिनांक 15.12.2020 को हमराह स्टाफ के मोटर
व्हीकल एक्ट की कार्यवाही एवं वाहन चेकिंग हेतु रवाना हुए थे जो पिथौरा चौक
बागबाहरा के सामने NH353 मेन रोड बागबाहरा के पास मोटर व्हीकल एक्ट की
कार्यवाही एवं वाहन चेकिंग कर रहे थे कि चेकिंग के दौरान खरियार रोड की तरफ
से एक लाल रंग की मोटर सायकल मे तीन व्यक्ति बैठे आये जिन्हें रोका गया
एवं नाम पता पुछा गया मोटर सायकल चालक ने अपना नाम  01.यूधिष्ठिर मेहेर
पिता गहदु मेहेर ‍उम्र 47 साल सा.चीचीगुडा थाना जुनागढ कालाहाण्डी (उड़ीसा)
,02. भुरा राम पिता भियाराम मेघवाल उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम मुली थाना झाब
जिला जालोर (राजस्थान) ,03. भागीरथ राम पिता हरिराम जी विश्नाई ‍उम्र 45
वर्ष सा. भादरूणा थाना झाब जिला जालोर (राजस्थान) का होना बताया। आरोपियों
से बरामद 02 बैगों में भरे भूरे रंग से लिपटे 02पैकेट अवैध मादक पदार्थ
गांजा को खोलकर तौल किया जो कुल वजन 20 KG होना पाया गया। गांजा परिवहन में
प्रयुक्त मोटर सायकल यामाहा FZ क्रमांक OD 08 G 7609 कीमती करीबन


70000रूपये एवं जामा तलाशी से प्राप्त वस्तु, तीन नग मोबाईल कीमती
11000/रूपये , नगदी रकम 12,350 रूपये, मोटर सायकल क्रमांक OD 08 G 7609 का
डूप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड, तीन नग आधारकार्ड, धारा 50 NDPS Act का
नोटिस- 03 प्रति, धारा 91 जा.फौ. का नोटिस- 03 प्रति, कुल जुमला कीमती
2,93,350 रूपये को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा
पुलिस लिया गया। नमूना सील पंचनामा तैयार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध
अपराध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट का घटित करना पाये जाने व अपराध स्वीकार
करने पर आरोपियों को विधिवत दिनांक 15.12.2020 को गिरफ्तार किया गया ।
मामला अजमानतीय होने से आरोपियो को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया
गया है। आरोपियों के विरूद्ध  थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 277/20 धारा
खिलाफ 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर विवेचना कर रही है। 
यह सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक
सोनचंद डहरिया , आरक्षक  मालिक राम ध्रुव , मेहत्तरर साहू , गोवर्धन साहू
,विक्रम लहरे , विशेष योगदान रहा।
जप्तक सम्पत्ती-
01. 
02 अलग-अलग पिठ्ठू बैगों में भरे दो भूरे रंग के टेप से लिपटे पैकेटो में
कुल 20 KG मादक पदार्थ गांजा कीमती करीबन 2,00,000रूपये, 
02. गांजा परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल यामाहा FZ क्रमांक OD 08 G 7609 कीमती करीबन70000/ रूपये 
03.  तीन नग मोबाईल कीमती11000/ रूपये, 
04. नगदी रकम 12,350 रूपये, 
05. मोटर सायकल क्रमांक OD 08 G 7609 का डूप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड, 
06. तीन नग आधार कार्ड, 
(जुमला कीमती 2,93,350/ रूपये)



पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जिलें के सभी थाना
प्रभारियों को निर्देशित किया गया था ओडिसा के रास्ते महासमुंद जिलें से
होकर जाने वाले अवैध गांजा के परिवहन पर कार्यवाही करे। ओड़िसा में जहां से
अवैध गांजा लाया जाता है। उन क्षेत्रों में अपने मुखबिरों को सक्रिय करें
और अवैध गांजा के परिवहन की सूचना प्राप्त कर उस पर लगातार कार्यवाही करें।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मेघा टेम्भूरकर एवं  थाना प्रभारी
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन में
उनि स्वराज त्रिपाठी द्वारा दिनांक 15.12.2020 को हमराह स्टाफ के मोटर
व्हीकल एक्ट की कार्यवाही एवं वाहन चेकिंग हेतु रवाना हुए थे जो पिथौरा चौक
बागबाहरा के सामने NH353 मेन रोड बागबाहरा के पास मोटर व्हीकल एक्ट की
कार्यवाही एवं वाहन चेकिंग कर रहे थे कि चेकिंग के दौरान खरियार रोड की तरफ
से एक लाल रंग की मोटर सायकल मे तीन व्यक्ति बैठे आये जिन्हें रोका गया
एवं नाम पता पुछा गया मोटर सायकल चालक ने अपना नाम  01.यूधिष्ठिर मेहेर
पिता गहदु मेहेर ‍उम्र 47 साल सा.चीचीगुडा थाना जुनागढ कालाहाण्डी (उड़ीसा)
,02. भुरा राम पिता भियाराम मेघवाल उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम मुली थाना झाब
जिला जालोर (राजस्थान) ,03. भागीरथ राम पिता हरिराम जी विश्नाई ‍उम्र 45
वर्ष सा. भादरूणा थाना झाब जिला जालोर (राजस्थान) का होना बताया। आरोपियों
से बरामद 02 बैगों में भरे भूरे रंग से लिपटे 02पैकेट अवैध मादक पदार्थ
गांजा को खोलकर तौल किया जो कुल वजन 20 KG होना पाया गया। गांजा परिवहन में
प्रयुक्त मोटर सायकल यामाहा FZ क्रमांक OD 08 G 7609 कीमती करीबन


70000रूपये एवं जामा तलाशी से प्राप्त वस्तु, तीन नग मोबाईल कीमती
11000/रूपये , नगदी रकम 12,350 रूपये, मोटर सायकल क्रमांक OD 08 G 7609 का
डूप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड, तीन नग आधारकार्ड, धारा 50 NDPS Act का
नोटिस- 03 प्रति, धारा 91 जा.फौ. का नोटिस- 03 प्रति, कुल जुमला कीमती
2,93,350 रूपये को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा
पुलिस लिया गया। नमूना सील पंचनामा तैयार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध
अपराध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट का घटित करना पाये जाने व अपराध स्वीकार
करने पर आरोपियों को विधिवत दिनांक 15.12.2020 को गिरफ्तार किया गया ।
मामला अजमानतीय होने से आरोपियो को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया
गया है। आरोपियों के विरूद्ध  थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 277/20 धारा
खिलाफ 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर विवेचना कर रही है। 
यह सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक
सोनचंद डहरिया , आरक्षक  मालिक राम ध्रुव , मेहत्तरर साहू , गोवर्धन साहू
,विक्रम लहरे , विशेष योगदान रहा।
जप्तक सम्पत्ती-
01. 
02 अलग-अलग पिठ्ठू बैगों में भरे दो भूरे रंग के टेप से लिपटे पैकेटो में
कुल 20 KG मादक पदार्थ गांजा कीमती करीबन 2,00,000रूपये, 
02. गांजा परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल यामाहा FZ क्रमांक OD 08 G 7609 कीमती करीबन70000/ रूपये 
03.  तीन नग मोबाईल कीमती11000/ रूपये, 
04. नगदी रकम 12,350 रूपये, 
05. मोटर सायकल क्रमांक OD 08 G 7609 का डूप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड, 
06. तीन नग आधार कार्ड, 
(जुमला कीमती 2,93,350/ रूपये)


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