रायपुर । देश में ई श्रम कार्ड पंजीयन
के मामले में छत्तीसगढ़ दसवें स्थान पर है। 31 मार्च तक की स्थिति में
प्रदेश में 79 लाख 79 हजार 774 ई श्रम कार्ड पंजीकृत हो चुके है। विभाग ने
97 फीसद से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि
आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो देशभर में छत्तीसगढ़ दसवें स्थान पर है,
जबकि प्रतिशत में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ई श्रम कार्ड से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रमुख रूप से मुफ्त
बीमा कवर, वित्तीय सहायता, एसएसएस (सामाजिक सुरक्षा योजना) का लाभ और नौकरी
के अधिक अवसर मिलेंगे। बताया जाता है कि देशभर में 38 करोड़ 37 लाख 44 हजार
लोगों का ई श्रमिक कार्ड बनाया जाना है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को
अलग-अलग लक्ष्य दिए थे।
श्रमिक कार्ड के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल, राशन कार्ड,
मोबाइल नंबर जरूरी है। आवेदकों की आयु 16 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक
नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही करदाता, ईपीएफओ, ईएसआइसी का सदस्य न हो। यह
योजना 26 अगस्त 2021 से शुरू हुई है।
लाइन परिचारकों की 10 मार्च से जारी हड़ताल को स्थगित कर काम पर लौटने का
आदेश दिया है। न्यायालय ने आवेदन धारा 107 सहपठित 64-ए छत्तीसगढ़ औद्योगिक
संबंध अधिनियम 1960 का उल्लेख करते हुए आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है
कि न्यायहित में न्यायालय के आगामी आदेश तक संविदा लाइन परिचारक जारी हड़ताल
को स्थगित कर अपने कार्य पर वापस लौट जाए।
रायपुर । देश में ई श्रम कार्ड पंजीयन
के मामले में छत्तीसगढ़ दसवें स्थान पर है। 31 मार्च तक की स्थिति में
प्रदेश में 79 लाख 79 हजार 774 ई श्रम कार्ड पंजीकृत हो चुके है। विभाग ने
97 फीसद से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि
आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो देशभर में छत्तीसगढ़ दसवें स्थान पर है,
जबकि प्रतिशत में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ई श्रम कार्ड से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रमुख रूप से मुफ्त
बीमा कवर, वित्तीय सहायता, एसएसएस (सामाजिक सुरक्षा योजना) का लाभ और नौकरी
के अधिक अवसर मिलेंगे। बताया जाता है कि देशभर में 38 करोड़ 37 लाख 44 हजार
लोगों का ई श्रमिक कार्ड बनाया जाना है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को
अलग-अलग लक्ष्य दिए थे।
श्रमिक कार्ड के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल, राशन कार्ड,
मोबाइल नंबर जरूरी है। आवेदकों की आयु 16 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक
नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही करदाता, ईपीएफओ, ईएसआइसी का सदस्य न हो। यह
योजना 26 अगस्त 2021 से शुरू हुई है।
लाइन परिचारकों की 10 मार्च से जारी हड़ताल को स्थगित कर काम पर लौटने का
आदेश दिया है। न्यायालय ने आवेदन धारा 107 सहपठित 64-ए छत्तीसगढ़ औद्योगिक
संबंध अधिनियम 1960 का उल्लेख करते हुए आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है
कि न्यायहित में न्यायालय के आगामी आदेश तक संविदा लाइन परिचारक जारी हड़ताल
को स्थगित कर अपने कार्य पर वापस लौट जाए।