मुंबई, हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने रविवार को यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है, 6 मई तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।
मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी है। पुलिस ने शनिवार शाम दोनों को अलग-अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खार पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि दंपति को रात में सांताक्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था।
इससे पहले राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल या हमला करना) जोड़ी गई है।
मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कराने की थी योजना
दरअसल, इस महीने की शुरुआत में रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग की थी। साथ ही, मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा नहीं किए जाने पर घोषणा की थी कि वह शनिवार को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपति ने शुक्रवार को कहा था कि वे उपनगरीय बांद्रा में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर शनिवार सुबह नौ बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
राणा की इस घोषणा को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बाद शनिवार को रवि राणा ने घोषणा की कि वह और उनकी पत्नी अपनी योजना रद्द कर रहे हैं, ताकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले मुंबई दौरे से पहले कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं हो।
मुंबई, हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने रविवार को यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है, 6 मई तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।
मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी है। पुलिस ने शनिवार शाम दोनों को अलग-अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खार पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि दंपति को रात में सांताक्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था।
इससे पहले राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल या हमला करना) जोड़ी गई है।
मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कराने की थी योजना
दरअसल, इस महीने की शुरुआत में रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग की थी। साथ ही, मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा नहीं किए जाने पर घोषणा की थी कि वह शनिवार को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपति ने शुक्रवार को कहा था कि वे उपनगरीय बांद्रा में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर शनिवार सुबह नौ बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
राणा की इस घोषणा को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बाद शनिवार को रवि राणा ने घोषणा की कि वह और उनकी पत्नी अपनी योजना रद्द कर रहे हैं, ताकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले मुंबई दौरे से पहले कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं हो।