रायपुर। उपभोक्ताओं को दो माह के भीतर वादे के अनुसार
सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर रोक लगेगी। पंजीयन
रद और जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
(रेरा) ने वादाखिलाफी करने वाले बिल्डरों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
रेरा ने ऐसे बिल्डरों को दो माह के भीतर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के
आदेश दिए हैं। दरअसल रेरा के पास इन दिनों वादाखिलाफी और समय पर मकान
न देने के रोजाना मामले आ रहे हैं। रेरा ने विगत चार सालों में ऐसी 1,455
शिकायतों का निपटारा किया है। रेरा के पास पहुंची इन शिकायतों में से करीब
60 फीसद रायपुर की हैं। इसके बाद बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायगढ़ हैं। बताया
जा रहा है कि रायपुर में ही सर्वाधिक प्रोजेक्ट हैं, इसलिए रेरा के पास
ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं।
रायपुर। उपभोक्ताओं को दो माह के भीतर वादे के अनुसार
सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर रोक लगेगी। पंजीयन
रद और जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
(रेरा) ने वादाखिलाफी करने वाले बिल्डरों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
रेरा ने ऐसे बिल्डरों को दो माह के भीतर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के
आदेश दिए हैं। दरअसल रेरा के पास इन दिनों वादाखिलाफी और समय पर मकान
न देने के रोजाना मामले आ रहे हैं। रेरा ने विगत चार सालों में ऐसी 1,455
शिकायतों का निपटारा किया है। रेरा के पास पहुंची इन शिकायतों में से करीब
60 फीसद रायपुर की हैं। इसके बाद बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायगढ़ हैं। बताया
जा रहा है कि रायपुर में ही सर्वाधिक प्रोजेक्ट हैं, इसलिए रेरा के पास
ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं।