थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत अजीत टावर में खोले थे गुरूकृपा इन्फ्राटेक्चर नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय।आरोपियों ने कई पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हुए कंपनी में कराये थे लाखों रूपये निवेश। प्रकरण है वर्ष - 2017 का। आरोपियान वर्तमान में थाना पत्थलगांव जिला जशपुर नगर में दर्ज ठगी के प्रकरण में जशपुर जेल में थे निरूद्ध। आरोपियों को जशपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट में लाया गया है रायपुर। आरोपियों
के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 144/2017 धारा 420, 34 भादवि.
एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम सन् 1978 की धारा 04,05, छ0ग0
निपेक्षको के हितो का संरक्षण अधिनियम की धारा 07, 10 के तहत् किया गया है
अपराध पंजीबद्ध।
थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत अजीत टावर में खोले थे गुरूकृपा इन्फ्राटेक्चर नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय।आरोपियों ने कई पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हुए कंपनी में कराये थे लाखों रूपये निवेश। प्रकरण है वर्ष - 2017 का। आरोपियान वर्तमान में थाना पत्थलगांव जिला जशपुर नगर में दर्ज ठगी के प्रकरण में जशपुर जेल में थे निरूद्ध। आरोपियों को जशपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट में लाया गया है रायपुर। आरोपियों
के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 144/2017 धारा 420, 34 भादवि.
एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम सन् 1978 की धारा 04,05, छ0ग0
निपेक्षको के हितो का संरक्षण अधिनियम की धारा 07, 10 के तहत् किया गया है
अपराध पंजीबद्ध।