पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है. दरअसल उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को जमानती वारंट जारी किया है. रुजिरा के खिलाफ यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की अपील पर की गयी है. ईडी की ओर से कहा गया है कि बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी रुजिरा जांच में सहयोग नहीं कर रही है.
जमानती वारंट जारी
दिल्ली की कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक शिकायत के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ शनिवार को जमानती वारंट जारी किया. ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने से इनकार करने के आरोप में शिकायत दर्ज की है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने ईडी की याचिका पर आदेश जारी किया.
जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं रुजिरा बनर्जी
इससे पहले एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ कई सम्मन जारी होने के बावजूद वह अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो रही हैं. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की. ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था.
सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी
आपको बता दें कि सीबीआई ने राज्य के कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाकों में तथा आसनसोल के आसपास ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कथित घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है. ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस गैरकानूनी कारोबार से मिलने वाली निधि के लाभार्थी हैं. हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है. दरअसल उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को जमानती वारंट जारी किया है. रुजिरा के खिलाफ यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की अपील पर की गयी है. ईडी की ओर से कहा गया है कि बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी रुजिरा जांच में सहयोग नहीं कर रही है.
जमानती वारंट जारी
दिल्ली की कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक शिकायत के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ शनिवार को जमानती वारंट जारी किया. ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने से इनकार करने के आरोप में शिकायत दर्ज की है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने ईडी की याचिका पर आदेश जारी किया.
जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं रुजिरा बनर्जी
इससे पहले एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ कई सम्मन जारी होने के बावजूद वह अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो रही हैं. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की. ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था.
सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी
आपको बता दें कि सीबीआई ने राज्य के कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाकों में तथा आसनसोल के आसपास ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कथित घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है. ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस गैरकानूनी कारोबार से मिलने वाली निधि के लाभार्थी हैं. हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.