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News Raipur:: यातायात के नियमों का उल्‍लंघन करने वाले हो जाएं सावधान!:

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 रायपुर  :
यातायात सिग्नल तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। ऐसा करते सीसीटीवी में पहली बार
देखे जाने पर दो हजार का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार ऐसा फिर होने पर
जुर्माने की राशि सीधे पांच हजार हो जाएगी। गुरुवार से ये नियम लागू हो गया
है। इन तीन दिनों में डेढ़ सौ लोगों को सिग्नल तोड़ने पर पकड़ा गया। इनके
घरों के पते पर ई-चालान भेज दिया गया है।


जनवरी से मार्च तक की कार्रवाई

जनवरी-2022
से मार्च तक 4,669 लोगों ने सिग्नल तोड़ा। प्रतिमाह लगभग 15 सौ वाहन चालक
संकेत के नियम तोड़ रहे हैं। मार्च तक ऐसा करने वाले कुल 58 लोगों के
लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने
वाले कुल 607 लोगों का चालान काटा गया।


वाट्सएप पर भेज सकते हैं वीडियो : 

सीसीटीवी कैमरों में तो इन्हें पकड़ा ही जाएगा, लेकिन आप भी यदि इन्हें कभी
लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो उसके वीडियो यातायात पुलिस को
सीधे 94791 91234 नंबर पर वाट्सएप कर सकते हैं। पुलिस की टीम नंबर के आधार
पर उसकी पहचान करेगी। इसके बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी।


डाक से पहुंच रहा चालान :

यातायात पुलिस अब
डाक से घर में चालान भेज रही है। पहले दूसरे जिले और राज्य की गाड़ी होने के
कारण चालानी कार्रवाई करने में पुलिस बचती थी, लेकिन मार्च माह से पुलिस
ने डाक के माध्यम से चालान भेजना शुरू कर दिया है।


संकेत तोड़ने से हादसे

यातायात
पुलिस ने देखा कि सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण यातायात सिग्नल तोड़ने
वाले वाहन चालक भी हैं। तेजी से निकलने के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।
इसलिए पुलिस ने जुर्माना शुल्क बढ़ा दिया है। रायपुर ट्रैफिक डीएसपी सतीश कुमार ठाकुर ने कहा, नए नियम के तहत चालानी
कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी नंबर के जरिए लोगों
तक ई-चालान भेजा रहा है। यदि कोई वाहन चालक पहली बार सिग्नल तोड़ता है तो
दो हजार का चालान और दूसरी बार ऐसा करने पर पांच हजार रुपये की चालानी
कार्रवाई की जाएगी।


 

 


 रायपुर  :
यातायात सिग्नल तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। ऐसा करते सीसीटीवी में पहली बार
देखे जाने पर दो हजार का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार ऐसा फिर होने पर
जुर्माने की राशि सीधे पांच हजार हो जाएगी। गुरुवार से ये नियम लागू हो गया
है। इन तीन दिनों में डेढ़ सौ लोगों को सिग्नल तोड़ने पर पकड़ा गया। इनके
घरों के पते पर ई-चालान भेज दिया गया है।


जनवरी से मार्च तक की कार्रवाई

जनवरी-2022
से मार्च तक 4,669 लोगों ने सिग्नल तोड़ा। प्रतिमाह लगभग 15 सौ वाहन चालक
संकेत के नियम तोड़ रहे हैं। मार्च तक ऐसा करने वाले कुल 58 लोगों के
लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने
वाले कुल 607 लोगों का चालान काटा गया।


वाट्सएप पर भेज सकते हैं वीडियो : 

सीसीटीवी कैमरों में तो इन्हें पकड़ा ही जाएगा, लेकिन आप भी यदि इन्हें कभी
लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो उसके वीडियो यातायात पुलिस को
सीधे 94791 91234 नंबर पर वाट्सएप कर सकते हैं। पुलिस की टीम नंबर के आधार
पर उसकी पहचान करेगी। इसके बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी।


डाक से पहुंच रहा चालान :

यातायात पुलिस अब
डाक से घर में चालान भेज रही है। पहले दूसरे जिले और राज्य की गाड़ी होने के
कारण चालानी कार्रवाई करने में पुलिस बचती थी, लेकिन मार्च माह से पुलिस
ने डाक के माध्यम से चालान भेजना शुरू कर दिया है।


संकेत तोड़ने से हादसे

यातायात
पुलिस ने देखा कि सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण यातायात सिग्नल तोड़ने
वाले वाहन चालक भी हैं। तेजी से निकलने के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।
इसलिए पुलिस ने जुर्माना शुल्क बढ़ा दिया है। रायपुर ट्रैफिक डीएसपी सतीश कुमार ठाकुर ने कहा, नए नियम के तहत चालानी
कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी नंबर के जरिए लोगों
तक ई-चालान भेजा रहा है। यदि कोई वाहन चालक पहली बार सिग्नल तोड़ता है तो
दो हजार का चालान और दूसरी बार ऐसा करने पर पांच हजार रुपये की चालानी
कार्रवाई की जाएगी।


 

 


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