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News Muzaffarnagar:: छात्रा से दुष्कर्म के मामले में युवक को दस साल की सजा:

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मुजफ्फरनगर. यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए
जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में
एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष
न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत
आशु करनवल (26) को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई और
24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।



सरकारी वकील किरणपाल कश्यप के अनुसार, आरोपी जुलाई 2008 में पीड़िता को
सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने के बहाने एक गांव से मुजफ्फरनगर ले गया था, जहां
उसने छात्रा से दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी दी। पीड़िता के परिवार ने
आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और 10 जुलाई 2008 को उसे गिरफ्तार कर लिया
गया।









मुजफ्फरनगर. यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए
जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में
एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष
न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत
आशु करनवल (26) को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई और
24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।



सरकारी वकील किरणपाल कश्यप के अनुसार, आरोपी जुलाई 2008 में पीड़िता को
सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने के बहाने एक गांव से मुजफ्फरनगर ले गया था, जहां
उसने छात्रा से दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी दी। पीड़िता के परिवार ने
आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और 10 जुलाई 2008 को उसे गिरफ्तार कर लिया
गया।






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