- दिनांक 21.05.22 को थाना गुढ़ियारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना
गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत डी.आर.एम. आॅफिस के पीछे रेलवे लाईन में एक
व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। जिस पर थाना गुढ़ियारी पुलिस की
टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा करते हंए मर्ग कायम कर
जांच में लिया जाकर शव का पी.एम. कराने के साथ ही मृतक अज्ञात व्यक्ति की
पहचान करने के हर संभव प्रयास कर उसके वारिसानों के संबंध में भी पतासाजी
की जा रहीं थी। इसी दौरान मृतक की पहचान विशेक सेन्द्रे पिता विष्णु
सेन्द्रे उम्र 19 वर्ष निवासी साहू पारा थाना खमतराई रायपुर के रूप में की
गई। डाॅक्टर द्वारा मृतक विशेक सेन्द्रे के पी.एम. रिपोर्ट में धारदार
वस्तु से छाती एवं अन्य अंगों में मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या
करना लेख किया गया। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक विशेक सेन्द्रे की हत्या
कर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को रेलवे पटरी में रख दिया गया था कि
ट्रेन से कटकर शव क्षत - विक्षत हो गया। जिस पर अज्ञात अरोपी के विरूद्ध
थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 229/22 धारा 302, 201 भादवि. का अपराध
पंजीबद्ध किया गया।
की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा
गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, नगर
पुलिस अधीक्षक उरला श्री विश्व दीपक त्रिपाठी तथा थाना प्रभारी गुढ़ियारी
श्री बृजेश कुशवाहा को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार
करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना
प्रभारी गुढ़ियारी के नेतृत्व में थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा अज्ञात
आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम द्वारा पुनः घटना स्थल का
बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में मृतक के वारिसानों, साथियों सहित
आसपास के लोगों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। अज्ञात
आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के
माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक को अंतिम
बार गुढ़ियारी निवासी उसके एक साथी के साथ दोपहिया वाहन में साथ में घुमते
देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा लड़के की पतासाजी कर लड़के को
पकड़ा गया। पूछताछ करने लड़के द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी
संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा
रहा था, जिस पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर लड़के से कड़ाई से पूछताछ करने
पर उसके द्वारा अपने अन्य 03 साथियों के साथ मिलकर मृतक विशेक सेन्द्रे की
हत्या करना स्वीकार किया। जिस पर घटना में संलिप्त तीनों को भी पकड़ा गया।
में घटना के मास्टर माइंड विधि के साथ संघर्षरत एक बालक ने बताया कि वह
कुछ दिनों पूर्व अपना मोबाईल फोन मृतक विशेक सेन्द्रे को बिक्री करने हेतु
दिया था, परंतु मृतक विशेक सेन्द्रे अपचारी के मोबाईल फोन को बिक्री न कर
अपना होना बताकर विवाद करते हुए मोबाईल फोन को अपने पास रख लिया। इसी बात
से क्षुब्ध होकर अपचारी ने मृतक से बदला लेने की ठान ली। दिनांक घटना को
अपचारी ने मृतक को पुरानी विवाद को भूलकर अपने साथ दोपहिया वाहन में घुमने
जाने कहा जिस पर मृतक अपचारी के साथ चला गया तथा अपचारी, मृतक को लेकर घटना
स्थल पर गया। इसी दौरान अपचारी अपने साथी जीतू महानंद, दौलत निर्मलकर एवं
विधि के साथ संघर्षरत एक बालक को घटना स्थल पर बुलाया जहां चारों मिलकर
पुनः मृतक से मोबाईल फोन को वापस मांगकर विवाद करने लगे तथा मृतक का कपड़ा
उतरवाकर शर्ट से मृतक के हाथ को एवं पैंट से पैर को बांध दिये तथा अपने पास
रखें चाकू से मृतक के शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे अधमरा कर दिये तथा हत्या
करने के उद्देश्य से मृतक को रेलवे पटरी में लेटा दिये कि ट्रेन आने पर
ट्रेन से कटकर मृतक की मृत्यु हो गई।
को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित *01 नग दोपहिया वाहन, 01 नग
चाकू एवं 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट*
जोड़ी जाकर आरोपियों/अपचारियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
- दिनांक 21.05.22 को थाना गुढ़ियारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना
गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत डी.आर.एम. आॅफिस के पीछे रेलवे लाईन में एक
व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। जिस पर थाना गुढ़ियारी पुलिस की
टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा करते हंए मर्ग कायम कर
जांच में लिया जाकर शव का पी.एम. कराने के साथ ही मृतक अज्ञात व्यक्ति की
पहचान करने के हर संभव प्रयास कर उसके वारिसानों के संबंध में भी पतासाजी
की जा रहीं थी। इसी दौरान मृतक की पहचान विशेक सेन्द्रे पिता विष्णु
सेन्द्रे उम्र 19 वर्ष निवासी साहू पारा थाना खमतराई रायपुर के रूप में की
गई। डाॅक्टर द्वारा मृतक विशेक सेन्द्रे के पी.एम. रिपोर्ट में धारदार
वस्तु से छाती एवं अन्य अंगों में मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या
करना लेख किया गया। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक विशेक सेन्द्रे की हत्या
कर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को रेलवे पटरी में रख दिया गया था कि
ट्रेन से कटकर शव क्षत - विक्षत हो गया। जिस पर अज्ञात अरोपी के विरूद्ध
थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 229/22 धारा 302, 201 भादवि. का अपराध
पंजीबद्ध किया गया।
की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा
गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, नगर
पुलिस अधीक्षक उरला श्री विश्व दीपक त्रिपाठी तथा थाना प्रभारी गुढ़ियारी
श्री बृजेश कुशवाहा को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार
करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना
प्रभारी गुढ़ियारी के नेतृत्व में थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा अज्ञात
आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम द्वारा पुनः घटना स्थल का
बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में मृतक के वारिसानों, साथियों सहित
आसपास के लोगों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। अज्ञात
आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के
माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक को अंतिम
बार गुढ़ियारी निवासी उसके एक साथी के साथ दोपहिया वाहन में साथ में घुमते
देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा लड़के की पतासाजी कर लड़के को
पकड़ा गया। पूछताछ करने लड़के द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी
संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा
रहा था, जिस पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर लड़के से कड़ाई से पूछताछ करने
पर उसके द्वारा अपने अन्य 03 साथियों के साथ मिलकर मृतक विशेक सेन्द्रे की
हत्या करना स्वीकार किया। जिस पर घटना में संलिप्त तीनों को भी पकड़ा गया।
में घटना के मास्टर माइंड विधि के साथ संघर्षरत एक बालक ने बताया कि वह
कुछ दिनों पूर्व अपना मोबाईल फोन मृतक विशेक सेन्द्रे को बिक्री करने हेतु
दिया था, परंतु मृतक विशेक सेन्द्रे अपचारी के मोबाईल फोन को बिक्री न कर
अपना होना बताकर विवाद करते हुए मोबाईल फोन को अपने पास रख लिया। इसी बात
से क्षुब्ध होकर अपचारी ने मृतक से बदला लेने की ठान ली। दिनांक घटना को
अपचारी ने मृतक को पुरानी विवाद को भूलकर अपने साथ दोपहिया वाहन में घुमने
जाने कहा जिस पर मृतक अपचारी के साथ चला गया तथा अपचारी, मृतक को लेकर घटना
स्थल पर गया। इसी दौरान अपचारी अपने साथी जीतू महानंद, दौलत निर्मलकर एवं
विधि के साथ संघर्षरत एक बालक को घटना स्थल पर बुलाया जहां चारों मिलकर
पुनः मृतक से मोबाईल फोन को वापस मांगकर विवाद करने लगे तथा मृतक का कपड़ा
उतरवाकर शर्ट से मृतक के हाथ को एवं पैंट से पैर को बांध दिये तथा अपने पास
रखें चाकू से मृतक के शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे अधमरा कर दिये तथा हत्या
करने के उद्देश्य से मृतक को रेलवे पटरी में लेटा दिये कि ट्रेन आने पर
ट्रेन से कटकर मृतक की मृत्यु हो गई।
को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित *01 नग दोपहिया वाहन, 01 नग
चाकू एवं 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट*
जोड़ी जाकर आरोपियों/अपचारियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।



Journalist खबरीलाल














